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GST के तहत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को करनी होगी TCS की कटौती, CBEC ने किया स्‍पष्‍ट

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने आज कहा कि ट्रैवल एजेंटों को ई-कामर्स आपरेटरों के रूप में वगीकृत किया गया है।

Manoj Kumar Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: August 08, 2017 17:04 IST
GST के तहत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को करनी होगी TCS की कटौती, CBEC ने किया स्‍पष्‍ट- India TV Paisa
GST के तहत ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को करनी होगी TCS की कटौती, CBEC ने किया स्‍पष्‍ट

नई दिल्ली। अॉनलाइन टिकटिंग और अन्य सेवाएं देने वाले ट्रैवल एजेंटों को माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में एक प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (TCS) करनी होगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने आज कहा कि ट्रेवल एजेंटों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के रूप में वगीकृत किया गया है।

GST व्यवस्था में ई-कॉमर्स ऑपरेटर को उसके द्वारा की गई आपूर्ति के शुद्ध मूल्य का एक प्रतिशत संग्रहण करना होगा। जुटाई गई राशि को स्रोत पर कर कटौती (TCS) कहा जाएगा। हालांकि, इस प्रावधान को कुछ समय के लिए रोक कर रखा गया है। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों को ई-कॉमर्स परिचालक के रूप में वगीकृत किया गया है। ऐसे में उन्हें TCS की कटौती करनी होगी।

CBEC ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) पर स्पष्टीकरण में कहा कि वेबसाइट के जरिये अपने खुद के उत्पाद बेचने वाले पर टीसीएस की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में सिर्फ स्वीकृत जीएसटी ही लगेगा। CBEC ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई- कॉमर्स का आशय इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से है। इनमें डिजिटल उत्पाद भी आते हैं। ई-कॉमर्स ऑपरेटर वह व्यक्ति होता है, जो ई-कॉमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का परिचालन या प्रबंधन करता है।

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