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31 मार्च के बाद घर पर रखे पुराने 500 और 1000 के नोट तो लगेगा जुर्माना और होगी जेल, अध्‍यादेश हुआ मंजूर

 Written By: Manish Mishra
 Published : Dec 28, 2016 01:06 pm IST,  Updated : Dec 28, 2016 02:37 pm IST

बुधवार को कैबिनेट ने एक अध्‍यादेश मंजूर किया है। अब जिन लोगों के पास 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट पाए जाएंगे उन्‍हें सजा हो सकती है।

Demonetisation : 31 मार्च के बाद घर पर रखे पुराने 500 और 1000 के नोट तो लगेगा जुर्माना और होगी जेल, अध्‍यादेश हुआ मंजूर- India TV Hindi
Demonetisation : 31 मार्च के बाद घर पर रखे पुराने 500 और 1000 के नोट तो लगेगा जुर्माना और होगी जेल, अध्‍यादेश हुआ मंजूर

नई दिल्‍ली। चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस तरह के प्रावधान वाले एक अध्‍यादेश को अपनी मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। इसमें 31 मार्च 2017 की निर्धारित तिथि के बाद 500 व 1000 रुपए के अमान्य नोट रखने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। रिजर्व बैंक कानून में संशोधन वाले एक अन्य अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अमान्य किए गए इन नोटों के दायित्व से सरकार और केंद्रीय बैंक को मुक्त किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके।

हालांकि, सरकार ने यह नहीं बताया कि दंड का यह प्रावधान किस तिथि के बाद लागू होगा। सरकार ने 500, 1,000 रुपए के अमान्य नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिए 50 दिन की समयसीमा तय की थी। यह समय 30 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि एक घोषणा पत्र के साथ 31 मार्च तक इन नोटों को रिजर्व बैंक के विशिष्ट कार्यालयों में जमा कराया जा सकेगा।

31 मार्च के बाद अगर किसी के पास 10 से ज्यादा पुराने नोट मिले तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यादेश के जरिए 500 और 1000 के पुराने नोटों की औपचारिक तौर पर कानूनी वैधता खत्म हो जाएगी।

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सजा के अलावा जुर्माने का भी है प्रावधान

कैबिनेट ने 31 मार्च 2017 के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने के वालों के खिलाफ सजा के अलावा जुर्माने का प्रावधान भी किया है। उल्‍लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को अमान्‍य घोषित किया था। साथ ही पोस्‍ट ऑफिस और बैंक खातों में पुराने नोटों को जमा करवाने की सुविधा थी। 30 दिसंबर तक बैंकों और पोस्‍ट ऑफिस में पुराने नोट जमा करवाए जा सकते हैं।

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31 मार्च तक रिजर्व बैंक में पुराने नोट होंगे जमा

31 दिसंबर के बाद RBI में जमा कर सकते हैं पुराने नोट। घोषणा पत्र के साथ पुराने नोट RBI भेज सकते हैं।

दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले को मिल सकती है रियायत

सूत्रों के मुताबिक, विदेश में रहने वाले लोगों, सुदूर या दुर्गम स्थानों पर तैनात सेना या अर्धसैनिक बलों के लोगों को वाजिब वजह बताने के बाद पुराने नोट जमा कराने की इजाजत दी जा सकती है।

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