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बेटी के विवाह के लिए मिलेगी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ऐसे करें अप्लाई

Edited By: India TV Paisa Desk Published : Feb 01, 2021 07:20 pm IST, Updated : Feb 01, 2021 07:27 pm IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को उनकी शादी में सहयोग देने के लिए UP Shadi Anudan Yojana 2021 की शुरुआत की है।

बेटी के विवाह के लिए मिलेगी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ऐसे करें अप्लाई- India TV Paisa

बेटी के विवाह के लिए मिलेगी 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता, ऐसे करें अप्लाई

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को उनकी शादी में सहयोग देने के लिए UP Shadi Anudan Yojana 2021 की शुरुआत की है। इसके तहत लाभार्थी कन्या को उसके विवाह के लिए 51,000 रूपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु में शादी किये जाने पर योजना के तहत सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा। इसके साथ ही शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।

यदि आप अपनी बेटी की शादी के लिए यूपी सरकार द्वारा संचालित विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आप शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वह सभी इच्छुक उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करके सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। UP Shadi Anudan का लाभ केवल उन लोगों द्वारा लिया जा सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया आदि  के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कन्या विवाह शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा उन लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनका विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु में हो रहा है। वही वर के लिए विवाह की आयु सीमा को 21 वर्ष तय किया गया है। यहाँ इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  1. इस योजना के तहत विवाह का पंजीकरण कराये जाने की स्थिति में दंपत्ति को 51,000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी।
  2. एक परिवार की दो लड़कियों के द्वारा ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ लिया जा सकता है।
  3. केवल माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति में शादी किये जाने पर ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
  4. यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।
  5. कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियो को सहायता राशि सीधे उन्हें आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना पात्रता मानदंड

  1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये है। आपके द्वारा इस पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप आवेदन के लिए पात्र हैं।

  2. केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

  3. यूपी शादी अनुदान योजना में आवेदन के लिए अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र हैं।

  4. इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |

  5. ग्रामीण क्षेत्रो के सभी पात्र परिवारों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 46,080 रूपये निर्धारित है।

  6. शहरी क्षेत्रो के सभी पात्र परिवारों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 50,6460 रूपये निर्धारित है।

UP Shadi Anudan Yojana 2021 आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. जाति प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. आवेदक का पहचान पत्र
  5. बैंक खाता
  6. मोबाइल नंबर
  7. आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवार उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में दिए गये चरणों के प्रयोग करके शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  2. सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
  3. वेबसाइट के होमपेज पर आपको “नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें)” विकल्प के अंतर्गत दिए गए निम्न चरणों में से किसी एक का चयन करना होगा।
  4. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
  5. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन
  6. अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन
  7. अपनी श्रेणी के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर लेने के बाद आपके सामने नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  8. इस आवेदन फॉर्म में आवेदनकर्ता से सम्बंधित जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ आपको पु़त्री की शादी की तिथि, जन्म स्थान, जनपद, तहसील तथा अन्य विवरणों को दर्ज कर देना है।
  9. कन्या विवाह अनुदान आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरणों को दर्ज करके आप फॉर्म के अंत में दिए गए “Save” बटन पर क्लिक कर दे।

इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान ऑनलाइन आवेदन पूरा जो जायेगा। आपसे अनुरोध है की आप अपने फॉर्म का भविष्य में उपयोग हेतु प्रिंट अवश्य प्राप्त कर ले।

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