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बजट में क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा, यहां देखिए पूरी लिस्‍ट

Abhishek Shrivastava Published : Feb 01, 2017 04:14 pm IST, Updated : Feb 01, 2017 06:04 pm IST

केंद्रीय बजट में कई उत्‍पादों पर कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। इससे कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा।

#Budget2017: बजट में क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा, यहां देखिए पूरी लिस्‍ट- India TV Paisa
#Budget2017: बजट में क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा, यहां देखिए पूरी लिस्‍ट

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें कई उत्‍पादों पर कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है तो कई पर घटाया गया है। इससे कई चीजें सस्‍ती हो गई हैं तो कई महंगी। आइए जानते हैं यहां क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या हुआ महंगा।

सस्‍ता

  • ऑनलाइन रेलवे टिकट
  • घर में उपयोग होने वाले आरओ मेम्‍बरेन एलीमेंट्स
  • विंड ऑपरेटेड एनर्जी जनरेटर
  • डिफेंस सर्विस के लिए ग्रुप इंश्‍योरेंस
  • ईंधन आधारित पावर जनरेटर
  • सौर ऊर्जा बैटरी: सौर ऊर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट।
  • लिक्‍वीफाइड नैचूरल गैस
  • निकेल
  • वेजीटेबल टैनिंग एक्‍सट्रैक्‍ट्स
  • रिन्‍यूएबल एनर्जी सेक्‍टर
  • (इन सभी चीजों पर कस्‍टम ड्यूटी घटाई गई)
  • कैशलेस ट्रांजैक्‍शन डिवाइस पर कस्‍टम और एक्‍साइज ड्यूटी शून्‍य की गई
  • एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुजों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क और 6 प्रतिशत प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा।

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महंगा

  • सिगरेट : 65 मिलिमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क 215 रुपए प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311 रुपए प्रति हजार किया गया।
  • तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया।
  • एल्यूमीनियम महंगा, इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया।
  • मोबाइल फोन: मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया।
  • पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत, गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर 4.2 से बढ़ाकर 8.3 प्रतिशत किया गया।
  • सिगार, सुल्फी (चुरट) पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत अथवा प्रति हजार 4006 रुपए जो भी अधिक होगा, किया गया। पहले यह दर 12.5 प्रतिशत और 3,755 रुपए प्रति हजार थी।
  • इंपोर्टेड काजू (रोस्‍टेड और सॉल्‍टेड)
  • चांदी के सिक्‍के

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