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दिल्लीवालों जान लो! 1 जुलाई से ऐसी 1 करोड़ गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, कैमरे से रखी जाएगी निगरानी

 Written By: Anamika Gaur Edited By: Sourabha Suman
 Published : Jun 27, 2025 03:28 pm IST,  Updated : Jun 27, 2025 04:40 pm IST

जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का नंबर अनाउंस करेंगी। यह बताएगी कि गाड़ी कितनी साल पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर कार में फ्यूल डाल रहा कर्मचारी।- India TV Hindi
दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर कार में फ्यूल डाल रहा कर्मचारी। Image Source : PTI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक गौर करने वाली खबर है। अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है या तय समयसीमा को पार कर गई है तो आपको आगामी 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसमें पेट्रोल डीजल और सीएनजी शामिल है। दरअसल, एन्ड ऑफ़ लाइफ वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं देने का आदेश लागू होने जा रहा है। इस आदेश का पालन पेट्रोल पंप पर सख्ती से किया जाएगा। आपको बता दें, कैमरे से पेट्रोल पंप पर निगरानी रखी जाएगी।

गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का नंबर अनाउंस करेगा

खबर के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस पर खास नजर बनाए रखेगी। पेट्रोल पंप में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, ANPR कैमरा सिस्टम से निगरानी रखी जा रही है। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पर आएगी तो कैमरा गाड़ी का नंबर अनाउंस करेगा। यह बताएगा कि गाड़ी कितनी साल पुरानी है। अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। यहां समझ लें, डीजल की गाड़ियों की उम्र 10 साल और पेट्रोल-CNG गाड़ियों की उम्र 15 साल तय की गई है। पहली बार में गाड़ी का मालिक एफिडेविट देकर गाड़ी ले जा सकता है। मगर दूसरी बार में गाड़ी को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।

दिल्ली-एनसीआर में वैसी गाड़ियां जिनकी खत्म हो चुकी है उम्र

दिल्ली-एनसीआर में खत्म हो चुकी उम्र वाली गाड़ियों की बड़ी तादाद है। खबर के मुताबिक, दिल्ली में उम्र खत्म हो चुकी टू व्हीलर्स की संख्या 62 लाख है। इसी तरह, ऐसी ही कैटेगरी की फोर व्हीलर गाड़ियों की संख्या 41 लाख है।

दिल्ली-एनसीआर की उन गाड़ियों की संख्या जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है।
Image Source : INDIA TVदिल्ली-एनसीआर की उन गाड़ियों की संख्या जिनकी उम्र खत्म हो चुकी है।

इसके अलावा, एनसीआर पर गौर करें तो हरियाणा में 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान में 6.1 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी उम्र खत्म हो चुकी हैं।

एनसीआर में भी 1 नवंबर से होगा लागू

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM की तरफ से व्यापक योजना शुरू की जा रही है। इसमें पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस पर रखा जाएगा। इस योजना को दिल्ली में शुरू करने के बाद इस दिल्ली से सटे इलाकों यानी एनसीआर में भी लागू किया जाएगा। एनसीआर में यह प्रक्रिया 1 नवंबर से लागू किया जाएगा।

पकड़े गए तो देना होगा इतना जुर्माना

खबर के मुताबिक, मौजूदा समय के नियम के मुताबिक, दूसरी बार जब्त किए गए वाहनों को सीधे आरवीएसएफ में भेजा जाएगा। दिल्ली-एनसीआर से बाहर की गाड़ियों के मालिकों पर चार पहिया ईएलवी के लिए 10,000 रुपये और दो पहिया ईएलवी के लिए 5000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अगर पेट्रोल पंप मालिकों की तरफ से नियम के पालन में कोई भी लापरवाही पाई गई तो उनपर एक्शन होगा। 

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