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ई-कॉमर्स कंपनियों को FSSAI का सख्त निर्देश, इतने दिन तक खराब नहीं होने वाले खाने-पीने के समान की ही डिलिवरी करें

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव (सीईओ) ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Nov 12, 2024 23:02 IST, Updated : Nov 12, 2024 23:02 IST
E-commerce - India TV Paisa
Photo:FILE ई-कॉमर्स

बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने मंच के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करें जो कम से कम 45 दिन तक खराब नहीं (शेल्फ लाइफ) हों। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के साथ एक बैठक बुलाई। 

बयान में कहा गया, ‘‘एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वी राव (सीईओ) ने ई-कॉमर्स एफबीओ ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलिवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्क लाइफ 30 प्रतिशत या 45 दिन बची हो।’’ बैठक की अध्यक्षता करने वाले राव ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स मंच पर किए गए किसी भी उत्पाद के दावे उत्पाद लेबल पर दी गई जानकारी के अनुरूप होने चाहिए और एफएसएसएआई के लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमों का पालन करना चाहिए। 

उन्होंने एफबीओ को ऑनलाइन बिना समर्थन वाले दावे करने के खिलाफ भी आगाह किया। नियामक ने कहा, ‘‘इससे भ्रामक जानकारी को रोका जा सकेगा और उपभोक्ताओं के सटीक उत्पाद विवरण प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा होगी।’’ 

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