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FSSAI ने बीकानेरवाला, मैरिको और परम डेयरी को भेजा नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Jun 20, 2026 02:29 pm IST,  Updated : Jun 20, 2026 02:30 pm IST

FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन पर एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है

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बीकानेरवाला आउटलेट Image Source : BIKANERWALA

FSSAI ने बीकानेरवाला, मैरिको लिमिटेड और परम डेयरी समेत खाद्य पदार्थो के बिजनेस से जुड़ी कई कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उत्पादों के बारे में कथित भ्रामक दावों, लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और ग्राहकों की शिकायतों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार (FSSAI) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए हैं।

इन पर एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें भ्रामक ब्रांड नाम, ट्रेड नाम, उत्पाद के दावे, लेबलिंग नियमों का उल्लंघन और ग्राहकों की अन्य शिकायतें शामिल हैं। कंपनियों को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। 

बीकानेरवाला को क्यों भेजा गया नोटिस

एफएसएसएआई ने बीकानेरवाला को एक ग्राहक की शिकायत पर नोटिस जारी किया है, जिसमें ''फूड सर्विस क्षेत्र या रसोई परिसर में स्वच्छता संबंधी कथित चिंताएं'' बताई गई थीं। प्राधिकार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए बीकानेरवाला के खिलाफ एक शिकायत मिली थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि काम के घंटों के दौरान प्रतिष्ठान के सर्विस या रसोईक्षेत्र में एक कर्मचारी खाना खा रहा था। इससे परिसर में स्वच्छता और साफ-सफाई के तरीकों को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

एफएसएसएआई ने बीकानेरवाला को कार्रवाई (एटीआर) देने का भी निर्देश दिया है, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी हो। कंपनी को खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार स्वच्छता और साफ-सफाई की जरूरतों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। 

परम डेयरी को लेकर क्या थी शिकायत

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने परम डेयरी को भी एक ग्राहक की शिकायत पर नोटिस जारी किया है। शिकायत में आईआरसीटीसी कैटरिंग सेवाओं के जरिए सप्लाई किए गए 'दही' और 'रबड़ी' में फंगस होने का आरोप लगाया गया था। परम डेयरी से सप्लाई किए गए उत्पाद और उस खाद्य व्यवसाय परिचालकों की जानकारी मांगी गई है, जिससे उत्पाद खरीदा गया था। इस शिकायत के बाद सुधारात्मक कदम उठाते हुए कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया है। 

मैरिको लिमिटेड की कौन-सी गड़बड़ी पकड़ी गई

एफएसएसएआई ने एक अन्य मामले में मैरिको लिमिटेड को उसके उत्पाद 'सफोला टोटल हार्ट प्रो-मल्टी सोर्स कुकिंग ऑयल' के लिए नोटिस जारी किया है। एफएसएसएआई ने कहा कि पैक के सामने की तरफ किए गए दावे जैसे 'गुड फैट्स बैलेंस' और 'कम तेल सोखने के लिए लोसॉर्ब' को वैज्ञानिक रूप से साबित करने की जरूरत है। 

एफएसएसएआई ने इस कंपनियों को भी भेजा नोटिस

प्राधिकार ने फेरेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है, जिसके उत्पाद 'किंडर जॉय' के पैक के सामने 'रिच इन मिल्क सॉलिड्स' (दूध के ठोस पदार्थों से भरपूर) का दावा किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि ये दावा भ्रामक लगता है। अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटरों में मेडिजेन लैब्स, मास्टरचाउ फूड्स, रॉ प्रेसरी, नेक्सा इंडस्ट्रीज और ऑरविले शामिल हैं। कुछ अन्य ब्रांड जिन्हें नोटिस मिले हैं, वे नेचुरल पनीर, गौर हेल्दी फूड- सिल्कन टोफू, प्लक मैंगो फ्रूट जूस, कोरियन जिनसेंग और इनसिप्रो गोल्ड पाउडर वनीला हैं।

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