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होली पर घर जा रहे हैं तो टिकट लेकर कर ही यात्रा करें, रेलवे ने बेटिकट यात्रियों का चालान काट वसूले इतने लाख रुपये

रेल नियम के अनुसार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री को रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना लगाता है। अगर यात्री ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं तो आपसे 2 तरीके से किराया वसूला जा सकता है।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: March 07, 2023 7:19 IST
Railway- India TV Paisa
Photo:FILE रेल

होली के अवसर पर लाखों लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत देश के कोने-कोने से अपने घर जा रहे हैं। अगर आपको किसी कारण कन्फर्म टिकट नहीं मिला है और घर जाने की सोच रहें है तो बिना टिकट बिल्कुल यात्रा नहीं करें। आप जनरल टिकट लेकर ही यात्रा करें। आपको बता दें कि होली के चलते ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है और रेलवे सख्ती दिखाते हुए रिकॉर्ड जुर्माना वसूल रहा है।

बड़ी संख्या में बेटिकट यात्रियों को पकड़ा

होली से ठीक पहले उत्तर रेलवे ने चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बेटिकट यात्रियों को पकड़ा है। उत्तर मध्य रेलवे ने ताजनगरी आगरा में होली के चलते विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बिना टिकट के यात्रा कर रहे 2266 लोगों को पकड़ा। 2266 बिना टिकट यात्रियों से 13 लाख 74 हजार 290 रुपये जुर्माना वसूला गया। वहीं बिना बुक किए सामान लेकर जाने पर एक यात्री से 1540 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर रेलवे मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 51 करोड़ 83 लाख रुपए वसूला है।

8 लाख से अधिक बेटिकट यात्रियों को पकड़ गया 

इस दौरान मंडल ने बिना टिकट यात्रा करने वाले 08 लाख 69 हजार 268 यात्रियों को पकड़ा गया। सोनपुर रेलमंडल के सीनियर डीसीएम प्रसन्न कुमार के अनुसार इन दिनों बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष टिकट चेकिंग टीम का गठन भी किया गया है। इससे पहले मध्य रेलवे के अनुसार, मुबंई डिवीजन में अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक बेटिकट यात्रा करने वालों से 100 करोड़ रुपये का जुमार्ना वसूला गया था यह रेलवे के किसी भी डिवीजन की तुलना में सबसे ज्यादा और एक नया रिकॉर्ड है। इस दौरान 18 लाख बिना टिकट यात्रियों से ये जुर्माना वसूला गया। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में 77 रेलवे स्टेशन और 1,200 यात्रा टिकट परीक्षक (टीटी) हैं। उन्हें ट्रेनों में बिना टिकट यात्रियों की तलाश करने का काम सौंपा गया है।

बिना टिकट वाले यात्रियों को यात्रा नहीं करने की अपील 

अधिकारियों द्वारा टिकट के बिना यात्रा न करने की बार-बार की गई अपील के बावजूद, पिछले एक साल में अच्छे संग्रह में तेजी आई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लक्ष्य कभी जुमार्ना बढ़ाना नहीं है बल्कि यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। बिना टिकट यात्रियों की मौजूदगी के कारण टिकट खरीदने वालों को भी सफर के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक टीटीई के मुताबिक, यात्री के हाव-भाव से पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा, अनुभव टीटीई को बिना टिकट यात्रियों की पहचान करने में भी मदद करता है।

रेलवे के इस धारा के तहत जुर्माना 

रेल नियम के अनुसार बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री को रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना लगाता है। अगर यात्री ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं तो आपसे 2 तरीके से किराया वसूला जा सकता है। पहला कि यात्री ने जितनी दूर सफर किया उतना किराया या फिर ट्रेन के शुरूआती स्टेशन से यात्री जहां पकड़ा गया वहां तक का किराया वसूला जाए और इसमें अतिरिक्त 250 रुपये और जोड़े जाएं। दूसरा तरीका कि ट्रेन का सामान्य किराया वसूला जाए। इन दोनों में से जो भी अधिक होगा वह यात्री से लिया जाएगा।

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