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हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज, कोविड के समय का रिफंड जल्द मिलेगा वापस, ट्रैवल पोर्टल्स को नोटिस जारी

25 मार्च, 2020 को शुरू हुए COVID-19 महामारी के चलते लॉकडाउन को देखते हुए कई शिड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट सर्विस को एक निश्चित अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया था।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Nov 09, 2023 12:24 IST, Updated : Nov 09, 2023 12:24 IST
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ एक मीटिंग की।- India TV Paisa
Photo:FILE उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ एक मीटिंग की।

अगर आपने कोविड-19 महामारी के समय लगाए गए लॉकडाउन के समय फ्लाइट टिकट (air ticket during lockdown period) बुक कराई थी लेकिन कैंसिल होने के चलते आपको आजतक रिफंड (air ticket refund) नहीं मिला है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने ऐसे ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर से अगले सप्ताह तक यात्रियों को उनका रिफंड (flight ticket refund) करने के निर्देश दिए हैं। 25 मार्च, 2020 को शुरू हुए COVID-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर, कई शिड्यूल कॉमर्शियल फ्लाइट सर्विस को एक निश्चित अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, जिससे कई यात्रियों की ट्रैवल प्लानिंग बाधित हो गईं थीं।

मंत्रालय ने मुद्दे की समीक्षा की

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ट्रैवल इडस्ट्री में उपभोक्ताओं पर विपरीत असर डालने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ एक मीटिंग की। फाइनेंसियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान खरीदे गए टिकटों के बकाया रिफंड (air ticket refund) का मुद्दा केंद्र बिंदु था।

नहीं किया रिफंड तो पोर्टल के खिलाफ होगा एक्शन

खबर के मुताबिक, जारी निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर ये ट्रैवल पोर्टल निर्देश का पालन नहीं करते हैं या रिफंड (air ticket refund) में आनाकानी करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रैवल एग्रीगेटर्स को नवंबर के तीसरे सप्ताह के आखिर तक बकाया रिफंड का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। रिफंड (flight ticket refund)नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना ​​याचिका दायर करने सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

लोकपाल की स्थापना पर भी विचार-विमर्श

साथ ही, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का विभाग संयुक्त रूप से इसे स्थापित करने के तौर-तरीकों पर काम कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ट्रैवल पोर्टलों से लंबित रिफंड की जांच करता है। दो कंपनियां इक्सिगो और थॉमस कुक पहले ही अपना रिफंड (flight ticket refund) पूरा कर चुकी हैं।

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