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ITR भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ी, लेकिन आम करदाताओं को राहत नहीं

आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि आयकर पोर्टल में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए आडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Updated : January 11, 2022 19:27 IST
ITR भरने की आखिरी तारीख 15...- India TV Paisa
Photo:PIXABAY

ITR भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ी, लेकिन आम करदाताओं को राहत नहीं

Highlights

  • यह छूट व्यक्तिगत या आम करदाताओं के लिए नहीं है
  • यह छूट उनके लिए है जिन्हें टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है
  • आयकर पोर्टल में पेश आ रही दिक्कतों को देखते तारीखों को आगे बढ़ाया है

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न ​दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब करदाता 15 मार्च 2022 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार जो लोग 31 दिसंबर 2021 तक इनकम टैक्स नहीं भर पाए, उनको एक और मौका दिया गया गया है। हालांकि यह छूट व्यक्तिगत या आम करदाताओं के लिए नहीं है। बल्कि उनके लिए है जिन्हें अपनी टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करनी जरूरी होती है। 

आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि आयकर पोर्टल में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए आडिट रिपोर्ट फाइल करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से मंगलवार 11 जनवरी को जारी एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है। आईटीआर के साथ ही टैक्स आडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन को भी 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। 

टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन ने इंडियाटीवी को बताया कि यह छूट आम करदाताओं के लिए नहीं हैं। यह सिर्फ कारोबारी और धनी खाताधारकों के लिए है जिनके मल्टीपल अकाउंट होते हैं। उनको अपना टैक्स आकलन रिपोर्ट जमा कर रिटर्न फाइल करनी होती है। सरकार ने इस प्रकार के करदाताओं को राहत दी है। 

तीसरी बार बढ़ी डेडलाइन 

यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिये वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। मूल रूप से कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। वहीं ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ सौदों के लिये रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने में करदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिये आयकर रिटर्न तथा विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी है।

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