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अप्रैल में GST कलेक्शन 12.6% बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, जानें कितना रहा

 Published : May 01, 2025 03:42 pm IST,  Updated : May 01, 2025 04:29 pm IST

अप्रैल में GST कलेक्शन 12.6% बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, जानें कितना रहा

जीएसटी कलेक्शन में सरकार को बड़ी सफलता मिली है।- India TV Hindi
जीएसटी कलेक्शन में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। Image Source : PIXABAY

जीएसटी संग्रह पिछले महीने बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सरकार ने गुरुवार को इसके आंकड़े जारी किए। जीएसटी कलेक्शन की स्पीड 12.6 प्रतिशत दर्ज की  गई जो 17 महीनों में सबसे अधिक है। खबर के मुताबिक, अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन ₹2.10 लाख करोड़ था। 1 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे बड़ा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन है। मार्च 2025 में यही कलेक्शन ₹1.96 लाख करोड़ था।

जीएसटी राजस्व भी तेज बढ़ा

आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू ट्रांजैक्शन से जीएसटी राजस्व 10.7 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹1.9 लाख करोड़ हो गया। आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8 प्रतिशत बढ़कर ₹46,913 करोड़ हो गया। अप्रैल में रिफंड जारी करने की राशि 48.3 प्रतिशत बढ़कर ₹27,341 करोड़ हो गई। रिफंड एडजस्ट करने के बाद अप्रैल में नेट जीएसटी कलेक्शन 9.1 प्रतिशत बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.77 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो साल-दर-साल 7.3% की वृद्धि है। यह नवंबर में दर्ज 8.5% की वृद्धि से कम था, जिसके चलते त्योहारी सीजन के बाद खपत में कमी थी। बजट में, सरकार ने जीएसटी राजस्व में 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें केंद्रीय जीएसटी और मुआवजा उपकर सहित 11.78 लाख करोड़ रुपये का संग्रह होने का अनुमान लगाया गया।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए नियम हुआ नोटिफाई

सरकार ने कुछ दिनों पहले ही माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसमें आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग और मिलेजुले ढंग से सुनवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर आवेदक दोपहर 12 बजे से पहले कोई बहुत आवश्यक मामला दायर करता है और अगर आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है, तो उसे अगले कार्य दिवस को ही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लिस्टेड किया जाएगा। कुछ अपवादों में अपीलीय न्यायाधिकरण या अध्यक्ष की विशेष अनुमति से दोपहर 12 बजे के बाद लेकिन दोपहर तीन बजे से पहले किए गए आवेदन को अगले दिन सूचीबद्ध किया जा सकता है।

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