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यूपी के शॉपिंग मॉल में खुलेंगी शराब की दुकानें, फिलहाल इन 4 शहरों में शुरू होगी बिक्री

सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत राज्य के आबकारी विभाग ने FL-4D लाइसेंस के लिए ऐप्लिकेशन लेना शुरू कर दिया है।

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Apr 18, 2025 12:45 pm IST, Updated : Apr 18, 2025 12:45 pm IST
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Photo:PIXABAY मॉल में शराब की बिक्री के लिए कितने रुपये में मिलेगा FL-4D लाइसेंस

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नई आबकारी नीति पॉलिसी के तहत राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग मॉल में बीयर, वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। यूपी के आबकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कम अल्कोहल वाली ड्रिंक्स की खुदरा बिक्री को बढ़ाना और छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस में एंट्री करना और इसे आसान बनाना है।

मॉल में शराब की बिक्री के लिए कितने रुपये में मिलेगा FL-4D लाइसेंस

सरकार के इस नए प्रोजेक्ट के तहत राज्य के आबकारी विभाग ने FL-4D लाइसेंस के लिए ऐप्लिकेशन लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद के अलावा आगरा और लखनऊ में पायलट बेसिस पर शुरू किया जाएगा। मल्टीप्लेक्स वाले मॉल में कम अल्कोहल के ड्रिंक्स बेचने के लिए जिस FL-4D लाइसेंस की जरूरत होगी, उसका सालाना खर्च 6 लाख रुपये तय किया गया है। बताते चलें कि इससे पहले यूपी में शराब बेचने के लिए सिर्फ FL-4C लाइसेंस ही मिलता था, जिसका सालाना खर्च 25 लाख रुपये है। FL-4C लाइसेंस के साथ मॉल में प्रीमियम शराब बेचने की इजाजत होती थी।

सिनेमाघर में शराब बेचने और पीने पर होगा पूर्ण प्रतिबंध

गौतमबुद्ध नगर जिले के आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि मल्टीप्लेक्स वाले मॉल में कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स की बिक्री शुरू होगी, लेकिन सिनेमा हॉल के अंदर किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री या सेवन पर पूरी तरह से सख्त प्रतिबंध रहेगा। ये दुकानें मॉल के अंदर खुलेंगी, लेकिन इन्हें सिनेमा घर के अंदर नहीं खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा सेक्टर 43 के एक मॉल ने FL-4D लाइसेंस के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था। इसके अलावा, अभी दो अन्य जगहों से भी ऐप्लिकेशन फाइल की गई है।

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