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31 मार्च के बाद भी PAN को आधार से लिंक करने का मौका लेकिन चुकाने होंगे इतने रुपये

प के पास इस महीने के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: March 30, 2022 13:25 IST
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Photo:FILE

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Highlights

  • 31 मार्च, 2022 है पैन को आधार से लिंक कराने का आखिरी मौका
  • 3 महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क
  • पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई बार समयसीमा को बढ़ाया गया

नई दिल्ली। पैन को आधार से लिंक कराने का आखिरी मौका 31 मार्च, 2022 है। अगर आप किसी कारण से इस डेडलाइन के अंदर अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप के पास इस महीने के बाद भी पैन को आधार से लिंक कराने का मौका होगा। हालांकि, इसके लिए आपको पेनल्टी चुकानी होगी। 

डेडलाइन के बाद इतनी चुकानी होगी पेनल्टी 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि पैन-आधार 1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को इसे जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या होगा अगर लिंक नहीं करेंगे 

पैन को आधार को 31 मार्च तक लिंक नहीं करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार जब पैन निष्क्रिय होने पर जहां भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है वहां इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि के निवेश में पैन का इस्तेमाल होता है। आयकर रिटर्न भरने में भी पैन की जरूरत होती है। ये सारे काम आप नहीं कर पाएंगे। 

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