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अब इनवैलिड होने वाला है आपका पैन कार्ड, आयकर विभाग ने जारी की चेतावनी; आखिरी तारीख तय

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary Published : Dec 25, 2022 06:45 am IST, Updated : Dec 25, 2022 06:49 am IST

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आयकर विभाग ने उन पैन कार्ड को इनवैलिड करार देने को कहा है।

अब निष्क्रिय होने वाला है आपका पैन कार्ड, तारीख तय- India TV Paisa
Photo:FILE अब निष्क्रिय होने वाला है आपका पैन कार्ड, तारीख तय

साल खत्म होने में महज एक हफ्ते से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में इस तरह का फैसला आना वाकई चौंकाने वाला है। आयकर विभाग ने एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार उस व्यक्ति के पैन कार्ड से नहीं जुड़ा तो उसे 'निष्क्रिय' घोषित कर दिया जाएगा। 

31 मार्च तक का है टाइम

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।'' 

इन लोगों को मिलेगी छूट

विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, ''जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!'' वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, छूट श्रेणी में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं। 

इतने तरह के हो सकते हैं नुकसान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 मार्च को जारी एक लेटर में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, लंबित मामलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, निष्क्रिय पैन से लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है, दोषपूर्ण रिटर्न को संशोधित नहीं किया जा सकता है और उच्च दर पर कर लिया जाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय मंचों पर भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। 

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