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सहारा के निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया होने वाली है शुरू, गृह मंत्री अमित शाह ने दी यह अहम जानकारी

Edited By: Alok Kumar @alocksone Published : Mar 30, 2023 11:23 pm IST, Updated : Mar 31, 2023 06:24 am IST

उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है।

सहारा - India TV Paisa
Photo:PTI सहारा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा। गौरतलब है कि इन निवेशकों का धन इन चार सहकारी समितियों में फंसा हुआ है। उन्होंने ने कहा कि उनके निवेश को ब्याज सहित लौटाने की प्रक्रिया तीन-चार महीने में शुरू हो जाएगी। शाह ने यहां ऋषिकुल मैदान में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने का दिया है आदेश

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने निवेशकों से अपने दावे केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक को भेजने के लिए कहा।

सरकार की अपील को स्वीकार किया

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि को सहारा-सेबी रिफंड खाते से केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित किया जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये केंद्रीय पंजीयक को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। केंद्र ने एक जनहित याचिका में न्यायालय से यह आवेदन दिया था। जनहित याचिका पिनाकी पाणि मोहंती नाम के व्यक्ति ने दायर की थी और इसमें विभिन्न चिट फंड कंपनियों तथा सहारा क्रेडिट कंपनियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को इस राशि से भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए।

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