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रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाएगा आरबीआई, ‘प्रवाह’ नाम से बनेगा पोर्टल

केंद्रीय बैंक के नियमन के दायरे में आने वाले कार्यों को करने के लिये विभिन्न संस्थानों को लाइसेंस/अधिकार पत्र प्राप्त करने की जरूरत होती है।

Alok Kumar Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: April 06, 2023 17:02 IST
आरबीआई- India TV Paisa
Photo:PTI आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसके नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिये नियामकीय प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिये पहल की है। इसके तहत पोर्टल ‘प्रवाह’ बनाने का निर्णय किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नियामकीय प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से 'प्रवाह' (नियामकीय आवेदन के लिये मंजूरी और अधिकार पत्र देने का मंच) नाम से एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित करने का निर्णय किया गया है।

मंजूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से

केंद्रीय बैंक के नियमन के दायरे में आने वाले कार्यों को करने के लिये विभिन्न संस्थानों को लाइसेंस/अधिकार पत्र प्राप्त करने की जरूरत होती है। साथ ही विनियमित संस्थाओं को समय-समय पर विभिन्न कानूनों/नियमों के तहत आरबीआई से कुछ नियामकीय अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। फिलहाल, इसके लिये आवेदन और मंजूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है।

सभी प्रकार के आवेदनों पर लागू होगा

उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विभिन्न विनियमन के तहत वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिये आवेदनों पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित समयसीमा के भीतर अनुपालन को सरल, सुगम और लागत को कम करने की आवश्यकता की घोषणा की गई है। दास ने कहा, ‘‘इसीलिए, ‘प्रवाह’ नाम से एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल विकसित करने का निर्णय किया गया है। यह धीरे-धीरे आरबीआई को विभिन्न कार्यों के लिये दिये जाने वाले सभी प्रकार के आवेदनों पर लागू होगा।’’

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