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सड़क मंत्रालय ने इस क्षमता वाले दोपहिया वाहनों से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए, क्या होगा असर

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Feb 27, 2022 03:29 pm IST,  Updated : Feb 27, 2022 03:29 pm IST

मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

two wheeler- India TV Hindi
two wheeler Image Source : FILE

Highlights

  • ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ दोपहिया वाहनों के नियम में चेंज
  • अब ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी गई
  • इस बदलाव से ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा चालक के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। 

बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड वाहनों और ट्रेलर में दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।

अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि नकदी ले जाने वाले वाहन (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी। 

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