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UAE में लापरवाही से ड्राइविंग करने पर लगता है मोटा जुर्माना, भारत में उतने में आ जाती है नई कार

 Published : Jan 15, 2025 11:32 am IST,  Updated : Jan 15, 2025 11:47 am IST

संयुक्त अरब अमीरात के नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक, अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है और जब्त की गई कारों पर तीन महीने के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो वाहनों की नीलामी कर दी जाती है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए, जब्ती के बाद रिहाई शुल्क 30,000 दिरहम है। - India TV Hindi
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए, जब्ती के बाद रिहाई शुल्क 30,000 दिरहम है। Image Source : PIXABAY

भारत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक तौर पर मैक्सिमम जुर्माना 20,000-25,000 रुपये है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में अगर किसी ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो उसे भारतीय करेंसी में बहुत मोटा जुर्माना चुकाना होता है। खास कर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों को तो काफी मोटा जुर्माना देना होता है। यह इतना होता है कि भारत में चालान के उतने पैसों से नई कार खरीदी जा सकती है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, अबूधाबी और दुबई में लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 50,000 यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम का जुर्माना भरना होता है। भारतीय मुद्रा में यह रकम आज की तारीख में ₹11,78,622.50 के बराबर है। आप जानते हैं कि इतने पैसे में भारत में आप नई कार खरीद सकते हैं।

₹11,78,622.50 में भारत में खरीद सकते हैं ये कारें

11 लाख रुपये तक के बजट में भारत में आप मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, मारुति सुजुकी अर्टिगा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, टाटा पंच, महिंद्रा बोलेरो नियो, हुंडई आई20 एन लाइन जैसी कारें खरीद सकते हैं।

बड़े सख्त हैं ट्रैफिक नियम

खबर के मुताबिक, प्रतिबंधित क्षेत्रों में लापरवाही से वाहन चलाने और मोटरसाइकिल चलाने जैसे अपराधों के लिए, गाड़ी ओनर को जब्ती के बाद वाहन को छोड़ने के लिए 20,000 दिरहम का पेमेंट करना होता है। इसी तरह, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए, जब्ती के बाद रिहाई शुल्क 30,000 दिरहम है। इसके अलावा, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर रास अल खैमाह में 20,000 दिरहम तक का जुर्माना और तीन महीने की वाहन जब्ती नीति है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है और जब्त की गई कारों पर तीन महीने के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो वाहनों को रास अल खैमाह में नीलाम कर दिया जाता है।

17 साल की उम्र में मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस

खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक, एमए-ट्रैफिक कंसल्टिंग के संस्थापक और दुबई पुलिस में ट्रैफिक स्टडीज सेक्शन के पूर्व प्रमुख डॉ. मुस्तफा अलदाह का भी मानना ​​है कि भारी जुर्माना लगाने की नई घोषणा सही समय पर हुई है, क्योंकि यूएई ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की आयु कम करने वाला एक नया कानून 29 मार्च से लागू होने वाला है। मौजूदा न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन इसे अब घटाकर 17 वर्ष क दिया जाएगा। यानी यूएई में 17 साल के किसी भी व्यक्ति को यूएई ड्राइविंग लाइसेंस पाने की अनुमति होगी।

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