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अनचाहे SMS से हैं परेशान, सरकार ने बताया रोकने का तरीका

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Jul 06, 2021 09:52 am IST,  Updated : Jul 06, 2021 09:52 am IST

अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनियां टेलिकॉलिंग या फिर बल्क SMS का उपयोग करती हैं।

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अनचाहे SMS से हैं परेशान, सरकार ने बताया रोकने का तरीका Image Source : PHOTOPEA

नयी दिल्ली। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनियां टेलिकॉलिंग या फिर बल्क एसएमएस का उपयोग करती हैं। कंपनियों की यही कोशिश आम ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। आप सो रहे हों या किसी जरूरी काम में व्यस्त हों, कॉल या एसएमएस आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। लोगों की इसी मुश्किल से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े इंतजाम किए हैं। अब कंपनियों को हर अनचाहे बिजनेस कॉल या मैसेज पर 10000 रुपये तक का जुर्माना देता होगा। वहीं अब ग्राहक खुद भी चाहें तो अनचाहे मैसेज को बंद कर सकते हैं। 

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बार-बार आनेवाली अनचाहे बिजनेस एसएमएस को रोकने के लिए एसएमएस आधारित रोक की प्रक्रिया बताई है। इसके तहत ग्राहक खुद ही प्रमोशनल एसएमएस से छुटकारा पाने के लिए आप्ट आउट अपना सकते हैं। आप्ट आउट करने के बाद आपके पास कंपनियां प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज सकेंगी। 

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क्या है आप्ट आउट का तरीका

  1. अपने मोबाइल की मैसेज एप पर जाएं
  2. आपको 1909 पर यह मैसेज भेजना होगा
  3. मैसेज बॉक्स में आपको STOP<header Name> लिखकर 1909 पर भेजना होगा
  4. उदाहरण के लिए यदि आप पेटीएम का मैसेज ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको अपने मैसेज बॉक्स में STOP IPAYTM लिखना होगा और फिर इसे 1909 पर भेजना होगा। 

कंपनियों को देना होगा भारी जुर्माना 

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बार-बार आनेवाली अनचाही फोन कॉल पर शिकंजा और कसते हुए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है। 50 उल्लंघनों के बाद ऐसी काल करने वाले पर हर कॉल, एसएमएस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के तहत शून्य से 10 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 1,000 रुपए, 10 से 50 उल्लंघनों के लिए प्रति उल्लंघन 5,000 रुपए और 50 से ज्यादा बार उल्लंघन करने पर प्रति उल्लंघन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।  

लग सकती है 2 साल की रोक

अगर इसके बाद परेशान करने वाला कॉलर उपकरण को बदल देता है, तो नए डिवाइस का आईएमईआई नंबर भी सिस्टम द्वारा संदिग्ध सूची में तब तक रखा जाएगा जब तक कि पुन: सत्यापन पूरा नहीं हो जाता। अगर पुन: सत्यापन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर सक्रिय हो जाता है और फिर से मानदंडों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का उपयोग छह महीने के लिए प्रति दिन 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जाएगा। स्रोत ने कहा, "अगर इसके बाद उल्लंघन जारी रहता है, तो दूरसंचार कनेक्शन खरीदने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान और पते के प्रमाण पर दो साल की अवधि के लिए रोक लगा दिया जाएगी।" 

हैं सख्त प्रावधान 

स्रोत ने कहा, "पुनर्सत्यापन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े आईएमईआई को संदिग्ध सूची में डाल दिया जाएगा। संदिग्ध सूची में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि की खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी।" संदिग्ध सूची में दर्ज आईएमईआई नंबर वाले उपकरण का उपयोग करके नए कनेक्शन से परेशान करने वाले कॉलर द्वारा किए जाने वाले किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा का पुन: सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा। 

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