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व्हाट्सएप ने अक्टूबर महीने में भारत में बंद किए लाखों अकाउंट, कहीं आप का अकाउंट भी तो नहीं हो गया सस्पेंड

इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने कहा कि, हमने नए आईटी नियमों के तहत यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, 23,24,000 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

Sudhanshu Gaur Written By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published on: November 30, 2022 19:10 IST
व्हाट्सएप- India TV Paisa
Photo:FILE व्हाट्सएप

व्हाट्सएप, नाम तो सुना ही होगा। आप किसी को मिसिज भेजते हैं तो पक्का व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करते हैं। आज की तारीख में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो व्हाट्सएप के बारे में न जानता हो। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप का यूज करता है। वैसे तो यह एप बड़े ही काम की चीज है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जिसपर अब कंपनी ने हंटर चलाया है। 

मेटा के अधिकार वाले एप व्हाट्सएप ने बुधवार को कहा कि उसने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अक्टूबर के महीने में भारत में 23 लाख से अधिक फर्जी खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक जिम्मेदारियां डालने के लिए संशोधित किया गया। कंपनी ने कहा कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, 23,24,000 व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इनमें से 8,11,000 खातों को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया।

देश में अक्टूबर महीने में 701 शिकायतें मिलीं 

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 400 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, उसे भारत में अक्टूबर में 701 शिकायत रिपोर्ट मिलीं, और 'कार्रवाई' के रिकॉर्ड 34 थे। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, आईटी नियम 2021 के अनुसार हमने अक्टूबर 2022 के महीने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। जैसा कि नवीनतम मासिक रिपोर्ट में दर्ज किया गया है, व्हाट्सएप ने अक्टूबर के महीने में 2.3 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

व्हाट्सएप प्रत्येक महीने जारी करता है कार्रवाई की रिपोर्ट 

नए आईटी नियम 2021 के तहत, 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। इस बीच, खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट की दिशा में कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 'डिजिटल नागरिक' के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। संशोधन उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने के लिए मध्यस्थों पर कानूनी दायित्व डालते हैं।

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