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ब्लैकमनी को व्हाइट कराने का आज आखिरी मौका, एक अक्टूबर से आयकर विभाग करेगा सख्त कार्रवाई

इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर को ब्लैकमनी घोषित करने का आखिरी मौका है। सरकार ने रात 12 बजे तक आयकर विभाग के ऑफिस खुले रहने का भी ऐलान किया है

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: September 30, 2016 8:22 IST
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम के तहत 30 सितंबर को ब्लैकमनी घोषित करने का आखिरी मौका है। माना जा रहा है कि आखिरी दिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्कीम के तहत ब्लैकमनी घोषित करेंगे। इसके लिए सरकार ने रात 12 बजे तक आयकर विभाग के ऑफिस खुले रहने का भी ऐलान किया है। आयकर विभाग ने डेड लाइन खत्म होने के बाद का भी एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत जिन लोगों ने जानबूझ कर ब्लैकमनी घोषित नहीं की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बातें दें कि केंद्र सरकार ने एक जून को इनकम टैक्स डिक्लयरेशन स्कीम 2016 शुरू की थी।

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आज के बाद लगेगा 300 फीसदी जुर्माना

  • शुक्रवार के बाद कालेधन अघोषित संपत्ति को घोषित करने का मौका तो होगा, लेकिन कुल कालेधन पर लगे टैक्स पर 300 फीसदी जुर्माना देना होगा।
  • कानूनी तरीके से अघोषित संपत्ति रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
  • आयकर विभाग की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत कालाधन को सफेद करने का ऑनलाइन मौका दिया जा रहा था।
  • भारत सरकार ने आय घो षित कराने के लिए अफसरों को लक्ष्य दिया था।
  • ऐसे में नोटिस भेजकर लोगों को अपनी अघोषित आय सरेंडर करने की अपील भी की। इस मुहिम का असर भी दिखा।

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क्या है ब्लैकमनी डिक्लयरेशन स्कीम

  • सरकार ने ब्लैकमनी डिस्क्लोज करने के लिए चार महीने के लिए एक जून को स्कीम शुरू की थी।
  • जिसमें ब्लैकमनी रखने वाला व्यक्ति अपनी अघोषित इनकम पर 45 फीसदी टैक्स और पेनल्टी देकर, ब्लैकमनी को व्हाइट कर सकता है।
  • इसके तहत व्यक्ति की जानकारी को पब्लिक नहीं किया जाएगा।
  • मोदी सरकार ने ब्लैकमनी स्कीम को सफल बनाने के लिए ब्लैकमनी डिस्‍क्‍लोज करने वालों को कई अहम रियायतें पिछले दिनो में दी है।
  • इसके तहत, इनडिस्‍क्‍लोज इनकम घोषित करने वाला व्यक्ति इन्सटालमेंट में पेनल्टी और इंट्रेस्ट चुका सकेगा।
  • वित्त मंत्रालय के अनुसार पेनल्टी और इंट्रेस्ट तीन इन्सटालमेंट में 30 सितंबर 2017 तक चुकाई जा सकेगी।

कैसे देना होगा पैसा

  • घोषित ब्लैकमनी पर लगने वाले पेनल्टी, सरचार्ज और टैक्स का 25 फीसदी हिस्सा 30 नवंबर 2016 तक दिया जा सकेगा।
  • इसी तरह दूसरी किस्त में 25 फीसदी अमाउंट 31 मार्च 2017 तक दिया जा सकेगा।
  • तीसरी किस्त में बैलेंस अमाउंट 30 सितंबर 2017 तक दिया जा सकेगा।

अच्छा नहीं मिला रिसपॉन्स

  • अगर सूत्रों की मानें तो स्कीम के तहत जैसी उम्मीद थी, वैसा रिसपॉन्स नहीं मिला।
  • इसके बावजूद पिछले 10 दिनों में स्कीम के तहत डिक्लयरेशन में तेजी आई है।
  • डिपार्टमेंट के अधिकारी जहां पोटेंशियल टैक्स पेयर्स से वन-टू-वन इंटरैक्शन कर रहे हैं।
  • सीए और दूसरे प्रोफेशनल्स के जरिए भी ऐसे लोगों को स्कीम से जुड़ने की कवायद कर रहे हैं।
  • स्कीम के तहत ज्वैलर्स, डेवलपर्स, डॉक्टर्स, बड़े दुकानदार जैसी कैटेगरी के लोग भी भी जुड़े हैं।
  • डिपार्टमेंट ने इसके अलावा स्कीम खत्म होने के बाद का भी एक्शन प्लान तैयार किया है।
  • जिसके तहत सख्त एक्शन लेने का प्लान है।

अब होगी बड़ी कार्रवाई

  • आयकर विभाग 30 सितंबर के बाद ब्लैकमनी रखनों वालों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
  • इसके तहत डिपॉर्टमेंट ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है।
  • अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में रीजनल लेवल पर भी निर्देश दिए जा चुके हैं।
  • साथ ही ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है, जो नॉन पैन कार्ड ट्रांजैक्शन करते हैं।
  • अधिकारियों के अनुसार 30 सितंबर के बाद ऐसे लोगों पर काफी कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं।

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