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एक अप्रैल से इन सेवाओं के लिए चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत और देना पड़ेगा जुर्माना

Ankit Tyagi Published : Mar 31, 2017 03:54 pm IST, Updated : Apr 01, 2017 09:43 am IST

1 अप्रैल से नया वित्‍त वर्ष शुरू हो रहा है। कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा।

एक अप्रैल से इन सेवाओं के लिए चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत और देना पड़ेगा जुर्माना- India TV Paisa
एक अप्रैल से इन सेवाओं के लिए चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत और देना पड़ेगा जुर्माना

नई दिल्‍ली। 1 अप्रैल से नया वित्‍त वर्ष शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष में ऐसी कई सेवाएं हैं, जिनके लिए आपको नए साल में अधिक कीमत चुकानी होगी और नए नियमों के मुताबिक आपको कई शर्तों को पूरा न करने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। आइए नीचे जानते हैं नए वित्‍त वर्ष में क्‍या-क्‍या होने जा रहा है नया।

हेल्‍थ और व्‍हीकल इंश्‍योरेंस के लिए चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत

नए वित्‍त वर्ष की शुरुआत के साथ ही हेल्‍थ और मोटर इंश्‍योरेंस महंगा होने जा रहा है। आईआरडीएआई ने सामान्‍य बीमा कंपनियों को बीमा एजेंटों को उच्‍च कमीशन देने की मंजूरी दे दी है और वाहनों के थर्ड पार्टी प्रीमियम को बढ़ाने को भी हरी झंडी मिल गई है। थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस, जो कि सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, वाहन के आकार के अनुरूप 40 से 50 प्रतिशत महंगा होगा। हालांकि 1000 सीसी से कम इंजन वाली प्राइवेट कार और 75 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल के थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

नगद लेनदेन की सीमा 2 लाख

सरकार ने नगद लेनदेन की सीमा 3 से घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है। इससे अधिक के लेनदेन पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।

फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 3 होगी

देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने एक अप्रैल से होम ब्रांच पर हर महीने तीन फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा तय की है। नए नियम के मुताबिक, अगर आप महीने में 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए चुकाने होंगे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मार्च में ही कैश ट्रांजैक्‍शन चार्ज वसूलना शुरू कर चुके हैं।

एसबीआई में होगा 6 बैंकों का विलय

एक अप्रैल से एसबीआई का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। उसमें उसके 6 सहयोगी बैंकों का विलय होगा। विलय होने वाले बैंकों के कस्टमर एक अप्रैल से एसबीआई के कस्टमर होंगे।

बचत खातें में न्‍यूनतम जमा न रखने पर लगेगा जुर्माना

एसबीआई समेत देश के कई बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर 1 अप्रैल से जुर्माना वसूलेंगे। मेट्रो शहरों में एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। वहीं, अर्बन एरिया में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरिया में 2,000 रुपए रहेगी।

मेल-एक्सप्रेस के किराए में कर सकेंगे राजधानी-शताब्दी में सफर

भारतीय रेलवे एक अप्रैल से ‘विकल्प’ योजना लॉन्च करने जा रही है। विकल्प स्कीम के तहत मेल या एक्‍सप्रेस ट्रेन के वेटिंग टिकट  यात्री उसी रूट पर उपलब्‍ध दूसरी ट्रेन में आरक्षित बर्थ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्‍हें कोई अतिरिक्‍त शुल्‍क भी नहीं देना होगा।

इनकम टैक्‍स रिटर्न के लिए आएगा नया फॉर्म, ई-फाइलिंग होगी शुरू

एक अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान हो जाएगा। इसके लिए एक नया व सरल फॉर्म आएगा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना के लिए पहले से कम खाने होंगे। इसके अलावा अब रिटर्न फाइल करने में देरी पर आपको जुर्माना भी देना होगा। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने में देरी होने और 31 दिसंबर 2018 तक जमा करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद फाइल करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपए होगी। पांच लाख रुपए वार्षिक आय वाले छोटे करदाताओं के लिए जुर्माने की अधिकतम राशि केवल 1,000 रुपए होगी।

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