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पेंशनभोगियों को मिली राहत, 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र

80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी एक अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकेंगे। विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Sep 11, 2020 09:37 pm IST, Updated : Sep 11, 2020 09:37 pm IST
पेंशन भोगियों को राहत - India TV Paisa
Photo:FILE

पेंशन भोगियों को राहत 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार ने सभी पेंशनभोगियों को राहत का ऐलान किया है। पेंशन भोगी अब पेंशन के लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र दिसंबर अंत तक जमा कर सकते हैं। सरकार के ऐलान के मुताबिक जीवन प्रमाणपत्र एक नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा कराया जा सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। 

बिना रुकावट मिलती रहेगी पेंशन

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी एक नवंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी एक अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने का समय बढ़ने से बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। 

पेंशन भोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें पेंशन दी जाती है।  जीवन प्रमाण पत्र के लिए पेंशनभोगी को बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता है। हालांकि अब ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर्स का खाता उनके आधार नंबर के साथ लिंक होना चाहिए।

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