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चेन्नई बाढ़ में खो गया पासपोर्ट तो फ्री में इश्यु करेगी सरकार

 Written By: Surbhi Jain
 Published : Dec 07, 2015 03:28 pm IST,  Updated : Dec 07, 2015 04:00 pm IST

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि जिन लोगों के पासपोर्ट चेन्नई की बाढ़ में खो गए हैं या खराब हो गए हैं। सरकार उनके नए पासपोर्ट फ्री में बनाएगी।

चेन्नई बाढ़ में खो गया पासपोर्ट तो फ्री में इश्यु करेगी सरकार- India TV Hindi
चेन्नई बाढ़ में खो गया पासपोर्ट तो फ्री में इश्यु करेगी सरकार

नई दिल्‍ली। चेन्नई में आई भयानक बाढ़ के चलते बर्बादी झेल रहे आम लोगों को भारतीय विदेश मंत्रालय बड़ी राहत दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि जिन लोगों के पासपोर्ट चेन्नई की बाढ़ में खो गए हैं या खराब हो गए हैं। सरकार उनके नए पासपोर्ट फ्री में बनाएगी। हालाकि इसके लिए आपको ऑनलाइन या पासपोर्ट ऑफिस जाकर नया पासपोर्ट बनाने के लिए एप्लाई करना होगा। चेन्नई के बाढ़ प्रभावितों के अलावा विदेश मंत्रालय की एक योजना उन लोगों के लिए भी मददगार है जिनके पास अपना स्थाई निवास नहीं है और उन्होंने साल भर के भीतर मकान बदला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी कुछ महीने पहले ही पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को और भी आसान करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब एक साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। अभी तक पासपोर्ट बनवाने के लिए एक एड्रेस पर कम से कम 1 साल से अधिक अव‍धि तक निवास करने पर ही पासपोर्ट के लिए एप्‍लाई कर सकते थे। हालांकि नोटरी से बनवाए गए रेंट एग्रीमेंट पर वैध नहीं होंगे। रेंट एग्रीमेंट का सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।

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यह है प्रक्रिया

पासपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.passport.gov.in से ऐप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पासपोर्ट ऑफिस, जिला पासपोर्ट केंद्र या स्पीड पोस्ट केंद्र पर जा सकते हैं। पासपोर्ट विभाग पासपोर्ट की डिलिवरी सिर्फ स्पीड-पोस्ट से ही करता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको काउंटर पर पासपोर्ट देने का वादा किया जाता है तो आवेदक को खुद जाना होगा। विभाग ने स्पीड-पोस्ट केंद्रों को पासपोर्ट फॉर्म बेचने व स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया हुआ है। इन केंद्रों की जानकारी आप विभाग की वेबसाइट www.passport.gov.in से ले सकते हैं।

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अब तक क्या होता था
पासपोर्ट के लिए अब तक जो नियम था उसके मुताबिक एक साल से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट पासपोर्ट एप्लिकेंट के लिए वैध होता था। नए नियम में समय सीमा घटा दी गई है। यह एग्रीमेंट नोटरी के स्टैम्प पर मान्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

किसे मिलेगा बेनिफिट
जो लोग नौकरी करने दिल्ली शहर आते है उनके पास रेंट एग्रीमेंट ही एक मात्र ऐड्रेस प्रूफ होता है। नौकरीपेशा वर्ग में प्राइवेट जॉब करने वालों की संख्या अधिक है जिससे अब उन्हें राहत मिलेगी।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
आप नए पासपोर्ट, री-इश्यू व डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको  www.passport.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्‍ट्रेशन करवा कर इसका प्रिंट जरूर लें। पासपोर्ट ऑफिस एक निश्चित तारीख और समय पर आपको बुलाएगा। आपके पास आवेदन-फॉर्म के प्रिंटआउट, अपेक्षित दस्तावेज के साथ मूल दस्तावेज व फीस होनी चाहिए। यदि उस समय आप नहीं जा सकते तो अथॉरिटी लेटर के साथ अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। यदि किसी वजह से आप अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट नहीं ले पाते हैं तो अपना आवेदन नंबर जरूर नोट कर लें। ताकि बाद में इस आवेदन नंबर व जन्मतिथि की मदद से आवेदन-पत्र का प्रिंट लिया जा सके। आवेदन-पत्र में कई कॉलम ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सिर्फ हाथ से भरा जा सकता है।

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