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परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : May 20, 2021 04:07 pm IST,  Updated : May 20, 2021 04:28 pm IST

सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है।

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परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान Image Source : PTI

नई दिल्ली: सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी चालको लेकर लिए यह इसबार यह चेतावनी जारी की है। दरअसल सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लोगों से बिना हेलमेट दूपहिया वाहन ना चलाने को कहा है।

मंत्रालय ने ऐसा करने से रोकने के लिए लोगों से उन लोगों को रोकने को भी कहा है। अगर आप बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते है तो नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है और 1000 रुपए का चालान आपको देने पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान
Image Source : ROAD TRANSPORT MINISTRYपरिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान

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इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

 
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