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अगर ATM से निकल आए नकली नोट तो अपनाए ये तरीका, नहीं होगा नुकसान

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Oct 25, 2016 10:43 am IST,  Updated : Oct 25, 2016 12:05 pm IST

ATM से नकली नोट निकलने पर RBI गाइडलाइंस काफी स्पष्ट है। इसीलिए हम आपको वो तरीके बता रहे है जिनकों अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे।

अगर ATM से निकल आए नकली नोट तो अपनाए ये तरीका, नहीं होगा नुकसान- India TV Hindi
अगर ATM से निकल आए नकली नोट तो अपनाए ये तरीका, नहीं होगा नुकसान

नई दिल्ली। दिल्ली के मयूर विहार फेस टू में रहने वाले कार्तिक ने जब बैंक के ATM से 3 हजार रुपए निकाले तो उसमें दो हजार के नोट नकली निकले ऐसे में वो बेहद परेशान हो गए, क्योंकि बैंक ने ATM से नकली नोट निकलने की बात को स्वीकार नहीं किया। जिससे उन्हें दो हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस काफी स्पष्ट हैं। इसीलिए हम आपको वो तरीके बता रहे हैं, जिनकों अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे।

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क्या हैं RBI की गाइडलाइंस

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइंस घोषित कर रखी हैं जिसके मुताबिक, बैंकों को जमाकर्ताओं से करेंसी लेते समय सावधानीपूर्वक जांच लेना चाहिए कि नोट नकली तो नहीं है।
  • इसके साथ ही, बैंक को एटीएम में पैसा डालते समय दोबारा भी करेंसी की पूरी जांच करनी चाहिए।

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सबसे पहले करें ये काम

  • अगर एटीएम से कैश निकालते वक्त आपको लगे कि नकली नोट आ गया है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं।
  • आंध्रा बैंक के एक वरिष्ठ मैनेजर ने  paisa.khabarindiatv.com को बताया कि हर ATM में गार्ड के पास एक रजिस्टर होता है जिस पर आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर के साइन करने होते हैं।
  • आप उस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी लें।
  • इसके बाद अपनी शिकायत का एक फोटो मोबाइल से ले और जिस ब्रांच से वो एटीएम कनेक्टेड है वहां पर जाकर भी मैनेजर के पास जाकर अपनी बात कहें और लिखित में शिकायत दर्ज करवाएं।

बैंक करेगा नोट की जांच 

  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार, हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्कैनर लगाना जरूरी है।
  • आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा।
  • अगर सही में नोट नकली पाएगा तो वो उसे आपसे ले लेगा और अपने करेंसी चेस्ट में भेज देगा, जहां पर नोट को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बदले में बैंक आपको अपनी तरफ से नया नोट जारी करेगा।

अगर बैंक करे नकली नोट को लेने में आनाकानी

  • कई बार बैंक आपकी इन मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं।
  • ऐसे में आप आरबीआई के पास लिखित में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • इसके लिए आपको आरबीआई की तरफ से नियुक्त बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेजनी होगी।
  • आरबीआई के सभी रीजनल ऑफिस में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है।
  • आप आरबीआई को ई-मेल भी भेज सकते हैं। ई-मेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा।

पुलिस में दर्ज करवाएं FIR

  • ऐसे केस में आप पुलिस के पास जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
  • एफआईआर दर्ज कराते वक्त पुलिस को सारे ठोस सबूत सौंपे।
  • नकली नोट को रखना या फिर उसको चलाना एक क्राइम है।
  • अगर आप की वजह से कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सजा हो सकती है।
  • पुलिस आपसे कई सवाल पूछेगी और उसके बाद अपनी जांच करेगी।
  • जांच के दौरान पुलिस आपको बेवजह तंग नहीं करेगी और बैंक भी आपके ऊपर किसी तरह का गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं।

कटे-फटे, स्टेपल नोट निकलने पर अपनाएं ये तरीका

  • कई बार एटीएम से नकली नोट निकलने के अलावा कटे-फटे और स्टेपल किए हुए नोट भी निकल आते हैं।
  • एटीएम के गार्ड या बैंक में शिकायत करने पर दोनो पल्ला झाड़ लेते हैं।
  • इन नोटों के एटीएम से निकलने पर बैंक यह कहकर मना कर देते हैं कि हम मशीन में केवल नए नोट डालते है जो कि एक ही सीरियल नंबर वाली सीरीज के होते हैं, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है।

बैंक अपनी जिम्मेदारी नहीं बच सकता है

  • हमेशा याद रखिए बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।
  • यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो एटीएम में सही नोट रखें।
  • आप संबंधित बैंक और आरबीआई को इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज करें।
  • आरबीआई को उसकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर पब्लिक के लिए बने कंपलेंट सेक्शन पर जाकर के शिकायत कर सकते हैं।
  • अपनी शिकायत में खराब नोट की फोटो, ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी इस शिकायत के साथ अटैच करें।
  • आरबीआई आपकी शिकायत पर बैंक के खिलाफ कड़ी कारवाई करेगा और उस करेंसी नोट के बराबर रकम क्षतिपूर्ति देने के लिए कहेगा।
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