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आज से बदल गए ट्रैफिक के नियम, मिली मोबाइल देखने की छूट, अब इन बातों के लिए नहीं कटेगा चालान

यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है, जो अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं। आज 1 अक्टूबर से देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव लागू हो गए हैं।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 01, 2020 7:06 IST
Traffic rules change from 1st october - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Traffic rules change from 1st october 

यह खबर उन करोड़ों लोगों के लिए है, जो अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं। आज 1 अक्टूबर से देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। बदलते वक्त को देखते हुए नियमों में कई बदलाव मोबाइल को लेकर हुए हैं। मसलन अब आप अपने डॉक्यूमेंट मोबाइल में सेव रख सकते हैं और पुलिस वाले के मांगे जाने के बाद आप इन्हीं सॉफ्ट कॉपी को पेश कर सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। इसके अलावा अब कार चलाते वक्त मोबाइल देखना भी वैध होगा। लेकिन बात करने पर जरूर चालान कट सकता है। आइए जानते हैं ट्रैफिक नियमों में हुए कुछ खास बदलावों के बारे में । 

दरअसल, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम करते हुए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए हैं। अब गुरुवार से आपको अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के मांगे जाने पर आप अपना मोबाइल सामने रख सकते हैं। 

बता दें कि चालक अब अपने वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स डिजी-लॉकर एम-परिवहन में स्टोर कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे, जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जरूरत होती है।

इसके साथ ही अब ई चालान का नियम भी बदल गया है। सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार-बार नहीं की जाए, जिससे सड़क चलते ड्राइवरों की परेशानी कम होगी। इसके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा।  

कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल 

मोबाइल पर मैप देखना आज के समय में जरूरत हो गई है। ऐसे में एक अक्टूबर से मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी  नियम बदल गया है। मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है। अब आप ड्राइविंग के दौरान रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग के दौरान बातचीत करने पर अभी भी चालान काटा जाएगा। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

ऑनलाइन बन सकेगा RC-लाइसेंस 

अब लाइसेंस, आरसी भी आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।

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