नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रत्येक कनेक्शन पर दिन में 100 एसएमएस के बाद प्रति एसएमएस न्यूनतम 50 पैसे वसूलने की बाध्यता खत्म कर दी है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक में एसएमएस भेजने वाले वास्तविक गैर-वाणिज्यिक यूजर्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
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इसके बाद कंपनियां गैर-वाणिज्यिक एसएमएस यूजर्स के लिए थोक में एसएमएस के लिए अपने हिसाब से शुल्क तय कर सकेंगी। एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्राई ने दूरसंचार दरें तय करने वाले आदेश से इस विशेष प्रावधान को हटा दिया है। इसके लिए ट्राई ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुली चर्चा आयोजित की।
ट्राई ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार शुल्क आदेश 1999 की अनुसूची-13 दूरसंचार कंपनियों के लिए एक सिम पर दिन में 100 एसएमएस के बाद हर एसएमएस के लिए न्यूनतम 50 पैसे की वसूली अनिवार्य बनाती है। इस अनुसूची को हटाकर ट्राई ने शुल्क नियमन से दूर होने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।