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PF Account से कितनी राशि निकाल सकते हैं आप? जानें क्या हैं लेटेस्ट नियम और शर्तें

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के मुताबिक, पीएफ अकाउंटहोल्डर विवाह, उच्च शिक्षा, मकान खरीदना/बनाना, या चिकित्सा बीमारी और बेरोजगारी सहित दूसरे कारणों के लिए अपने धन का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।

Edited By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : May 05, 2025 8:35 IST, Updated : May 05, 2025 8:35 IST
नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी की कुछ खास शर्तें और नियम हैं।
Photo:INDIA TV नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी की कुछ खास शर्तें और नियम हैं।

अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर है आपका पीएफ अकाउंट भी है। हर महीने आपकी और आपके नियोक्ता की तरफ किए गए अंशदान की राशि पीएफ अकाउंट में जमा होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, जब आपको नौकरी में रहते हुए अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसों में से कुछ राशि निकालने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कब और कितनी राशि आप अपने पीएफ राशि से निकाल सकते हैं? ईपीएफओ ने दरअसल, इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं और इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जिसे आपको पहले ही समझ लेना चाहिए। इससे आपको आगे परेशानी नहीं होगी। आइए, यहां इससे जुड़ी अहम बातो पर चर्चा करते हैं।

शादी के लिए ईपीएफ एडवांस निकाल सकते हैं

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 68K के नियम के मुताबिक, आप शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं लेकिन पीएफ अकाउंट होल्डर को कम से कम 7 सालों से ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। साथ ही उनके ईपीएफ अकाउंट में न्यूनतम ₹1,000 होने चाहिए। पीएफ अकाउंट होल्डर ईपीएफ में अपने खुद के योगदान का 50% तक राशि निकाल सकते हैं, जिसमें ब्याज भी शामिल है। शादी के लिए ईपीएफ एडवांस का इस्तेमाल अपनी शादी या अपने भाई-बहन या बच्चे की शादी के लिए भी कर सकते हैं।

शिक्षा के लिए ईपीएफ एडवांस

ईपीएफओ के नियम के मुताबिक, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने की परमिशन है। इसमें शादी के समान ही नियम हैं। ईपीएफओ सदस्य अपने जीवनकाल में सिर्फ तीन बार ही पैसे निकाल सकते हैं, और निकासी की अधिकतम सीमा ब्याज सहित फंड में उनके स्वयं के योगदान का 50% है। शिक्षा के लिए ईपीएफ एडवांस सिर्फ वही सदस्य निकाल सकते हैं जिन्होंने ईपीएफ में कम से कम 7 साल पूरे कर लिए हों।

घर के लिए एडवांस निकाल सकते हैं

घर खरीदने या बनवाने के लिए, पीएफ होल्डर कुछ शर्तों के तहत ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। घर/जमीन खरीदने या घर बनवाने के लिए, सदस्य को ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68बी के मुताबिक ईपीएफ की सदस्यता के कम से कम पांच वर्ष पूरे करने चाहिए। घर की मरम्मत या सुधार के लिए, सदस्य घर के पूरा होने के पांच वर्ष बाद पैसा निकाल सकते हैं। अतिरिक्त मरम्मत के लिए, कोई व्यक्ति पहली निकासी से 10 वर्ष बाद पैसा निकाल सकता है। ईपीएफ सदस्य इस उद्देश्य के लिए केवल एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं।

मेडिकल उद्देश्य से एडवांस निकालने की है परमिशन

चिकित्सा कारणों से ईपीएफ राशि निकालने की शर्तें लचीली हैं। सदस्य किसी भी समय, यहां तक ​​कि शामिल होने के तुरंत बाद भी निकाल सकते हैं। ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68जे के मुताबिक, इसके लिए ईपीएफ एडवांस जितनी बार जरूरी हो, निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले

अगर कोई सदस्य रिटायरमेंट से एक साल पहले राशि निकालना चाहता है, तो उसे ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68एनएन के मुताबिक सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले कुल पीएफ निधि का 90% तक निकालने की अनुमति है, और सदस्य इसे केवल एक बार ही कर सकते हैं।

विकलांगता के लिए 

शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए, ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68एन के मुताबिक, 6 महीने के मूल वेतन और डीए, या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा, या उपकरणों की लागत, जो भी कम हो, की निकासी की अनुमति है। सदस्य विकलांगता के कारण होने वाली परेशानी को कम करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए हर तीन साल में पैसे निकाल सकते हैं।

बेरोजगारी होने की परिस्थिति में

upstox की खबर के मुताबिक, कंपनी/संस्था के 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहने की स्थिति में, और जब कर्मचारी बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार हो जाते हैं, तो सदस्य ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68एच के मुताबिक, ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी को लगातार दो महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिला है तो वे ब्याज के अपने हिस्से की निकासी कर सकते हैं।

लोन चुकाने के लिए 

घर खरीदने/बनाने या मरम्मत के लिए लिए गए लोन के बकाया मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए, सदस्य ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68बीबी के मुताबिक, अगर पीएफ अकाउंट होल्डर कम से कम 10 सालों से ईपीएफ सदस्य हैं, तो वे पैसे निकाल सकते हैं। सदस्य 36 महीने का मूल वेतन और डीए, या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज सहित, या कुल बकाया मूलधन और ब्याज, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं।

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