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अगर नहीं किया है ये काम तो पैन कार्ड इस्तेमाल करने वालों को हो जाएगी मुश्किल! इस तरह बचें

जिनका पैनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके लिए बुरी खबर है। अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स स्टेट्स एक बार ऑनलाइन चेक जरूर चेक कर लें नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है। यहां चेक करने का आसान तरीका बताया गया है।

Written By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published : Dec 25, 2022 7:18 IST, Updated : Dec 25, 2022 7:23 IST
पैन कार्ड इस्तेमाल करने वालों को हो जाएगी मुश्किल!- India TV Paisa
Photo:INDIA TV पैन कार्ड इस्तेमाल करने वालों को हो जाएगी मुश्किल!

अगर आपने अभी तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 के बाद इनवैलिड माना जाएगा। यानी, आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराते।

31 मार्च तक का है टाइम

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ''आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।'' 

ऐसे घर बैठे पैन को आधार से करें लिंक

  1. पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  2. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  3. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है, ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  4. ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
  5. यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आप लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें।
  6. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं।

एसएमएस से लिंक करें अपना पैन कार्ड

आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा। इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद बाएं तरफ लिखे Quick links विकल्प के Link Aadhaar पर क्लिक करें। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। 
  • इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए।
  • इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी।
  • 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए, इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं। अगर आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो तुरंत कराएं।

इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड

दरअसल, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 139AA के तहत ITR फाइल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक करना जरूरी है। पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में अगली बार से ऑनलाइन आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है, साथ ही, पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। 

इस कानून के तहत करवाना है आधार कार्ड लिंक

केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि चूंकि कई एजेंसियां आधार से लिंक हैं, जिससे यह पता लगाना आसान है कि सरकारी स्कीम का फायदा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं।

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