Thursday, December 12, 2024
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Post Office में कराई है एफडी, ये गलती करने से बचें; नहीं तो मिलेगा सेविंग अकाउंट वाला ब्याज

Post Office FD के प्रीमैच्योर निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप 5 वर्ष की एफडी को चार वर्ष के बाद निकासी करते हैं तो आपको जमा पर सेविंग अकाउंट पर चल रही ब्याज मिलेगी।

Edited By: Abhinav Shalya
Published : Dec 09, 2023 15:51 IST, Updated : Dec 09, 2023 15:56 IST
Post Office- India TV Paisa
Photo:FILE Post Office

Post Office में एफडी के नियमों में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके कारण अगर आप 5 वर्ष की एफडी की प्रीमैच्योयर निकासी करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट की ब्याज दर का ही भुगतान जमा अवधि के लिए किया जाएगा। बता दें, पोस्ट ऑफिस की पांच वर्ष की एफडी की निकासी जमा के चार वर्ष पूरा होने के बाद ही की जा सकती है। चार वर्ष से पहले आप पैसे की निकासी नहीं कर सकते हैं। 

उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने एक लाख रुपये की एफडी 7.5 प्रतिशत की ब्याज पर पांच वर्ष के लिए कराई है। चार वर्ष बाद उसे अचानक से पैसो की जरूरत पड़ जाती है और वह प्रीमैच्योर निकासी के बिकल्प को चुनता है तो उसे 7.5 प्रतिशत की जगह सेविंग अकाउंट पर चल रही 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस स्थिति में एफडी कराने वाले व्यक्ति को एफडी पर सीधे तौर पर 3.5 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है। 

1,2 और 3 वर्ष की FD की प्रीमैच्योर निकासी का नियम भी बदला 

पोस्ट ऑफिस की एक, दो और तीन वर्ष की एफडी की प्रीमैच्योर निकासी के नियम में भी बदलाव हो गया है। एक, दो और तीन वर्ष की एफडी में डिपाजिट कराने के 6 महीने के अंदर  प्रीमैच्योर निकासी नहीं कर सकते हैं। एक वर्ष की एफडी में अगर आप 6 महीने बाद निकासी करते हैं तो सेविंग अकाउंट की दर से ही ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 

वहीं, अगर दो वर्ष की एफडी में 6 महीने बाद निकासी करने पर सेविंग अकाउट की दर से और एक वर्ष बाद निकासी करने पर दो प्रतिशत की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा तीन वर्ष की एफडी में 6 महीने बाद निकासी करने पर सेविंग अकाउंट की दर से, एक और दो वर्ष बाद प्रीमैच्योर निकासी करने पर दो प्रतिशत की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 

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