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महानगरों में 45 लाख रुपए तक के घर के लिए मिलेगा सस्‍ता लोन, RBI ने बैंकों को दिया निर्देश

Written by: Manish Mishra Published : Jun 06, 2018 06:01 pm IST, Updated : Jun 06, 2018 06:01 pm IST

रिजर्व बैंक के अनुसार, महानगरों में अब 35 लाख रुपए तक के होम लोन को प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर वह सारे लाभ मिलेंगे जो प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग श्रेणी के तहत दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी सीमा 35 लाख रुपए थी। इस संदर्भ में RBI 30 जून को एक सर्कुलर जारी करेगा।

RBI- India TV Paisa

RBI

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भले ही अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्‍याज दरों में बढ़ोतरी की हो लेकिन आम आदमी को एक बड़ी राहत भी दी है। महानगरों में रहने वाले मध्‍यवर्गीय परिवार के लिए घर की खरीदारी अब ज्‍यादा आसान हो जाएगी। रिजर्व बैंक के अनुसार, महानगरों में अब 35 लाख रुपए तक के होम लोन को प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर वह सारे लाभ मिलेंगे जो प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग श्रेणी के तहत दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पहले इसकी सीमा 35 लाख रुपए थी। इस संदर्भ में RBI 30 जून को एक सर्कुलर जारी करेगा।

रिजर्व बैंक ने हाउसिंग लोन के लिए प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग दिशानिर्देशों में यह बदलाव अफोर्डेबल हाउसिंग स्‍कीम को लेकर किया है। इससे समाज के गरीब तबके और कम आय वाले लोगों को घर खरीदने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि बैंकों ने अपनी-अपनी प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग की श्रेणी तय की हुई है और उनके लिए सीमा भी तय है।

आरबीआई ने कहा है कि महानगरों में जहां की जनसंख्‍या 10 लाख या इससे अधिक है वहां हाउसिंग लोन के लिए प्रायरिटी सेक्‍टर लेंडिंग की पात्रता मौजूदा 28 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए करने का निर्णय किया गया है। वहीं अन्‍य जगहों के लिए इसकी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि, इसकी शर्त यह है कि महानगर में घर की कीमत 45 लाख रुपए और अन्‍य जगहों पर 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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