1. Hindi News
  2. पैसा
  3. मेरा पैसा
  4. NPS अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले पैसे कैसे निकालें? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

NPS अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले पैसे कैसे निकालें? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Mar 04, 2025 04:27 pm IST,  Updated : Mar 04, 2025 04:27 pm IST

प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी अगर स्वेच्छा से अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) बंद करना चाहता है, तो समय से पहले निकासी का नियम लागू होता है, बशर्ते कि वह NPS के साथ पांच वर्षों से पंजीकृत हो।

NPS- India TV Hindi
एनपीएस Image Source : FILE

NPS (National Pension System) अकाउंट एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए चला रही है। यह एक लंबी अवधि की इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन पाने में मदद करती है। इस स्कीम में 60 साल तक निवेश करने की सुविधा है। उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। हालांकि, इस बीच कईयों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि हम समय से पहले इस अकाउंट को कैसे बंद कर पैसे निकाल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रॉसेस।

सरकारी कर्मचारी के लिए नियम 

सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस से समय से पहले बाहर निकलना तब लागू होता है जब कर्मचारी इस्तीफा देता है, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, या सरकार द्वारा उसे हटा दिया जाता है। अगर समय से पहले बाहर निकलने का अनुरोध शुरू किए जाने की तारीख को यह राशि ₹2.50 लाख के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि को एक ही बार में निकाला जा सकता है। अगर राशि ₹2.5 लाख से ज़्यादा है, तो कुल पेंशन एसेट का कम से कम 80% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे सब्सक्राइबर को मासिक पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर को बची हुई 20% राशि का एकमुश्त भुगतान मिलेगा।

कैसे करें निकासी?

  • एनपीएस पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • "Withdrawal Request" सेक्शन में जाएं।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और अनुरोध सबमिट करें।
  • PFRDA द्वारा अनुरोध स्वीकृत होने के बाद पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के लिए नियम 

प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी अगर स्वेच्छा से अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) बंद करना चाहता है, तो समय से पहले निकासी का नियम लागू होता है, बशर्ते कि वह NPS के साथ पांच वर्षों से पंजीकृत हो। अगर  समय से पहले निकासी अनुरोध शुरू किए जाने की तिथि पर यह राशि ₹2.50 लाख के बराबर या उससे कम है, तो संपूर्ण कोष को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है, जैसा कि सरकारी क्षेत्र में होता है। इसी तरह, यदि आरंभ किया गया कोष ₹2.5 लाख से अधिक है, तो कम से कम 80% कोष का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए। 60 वर्ष की आयु के बाद NPS में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए, NPS के तहत तीन वर्ष पूरे होने से पहले समय से पहले निकासी लागू होती है। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए नियम और विनियम उन ग्राहकों के समान हैं, जो 60 वर्ष की आयु से पहले NPS में शामिल हुए थे। अभिदाता की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके नामिती को एकमुश्त भुगतान के रूप में सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त होगी, अथवा नामिती वार्षिकी प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Personal Finance से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

NPS