
निवेश में अगर आप रिस्क यानी जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी सेविंग स्कीम की तरफ रुख करना चाहिए, जहां आपके पैसे की सुरक्षा सुनिश्चत हो और अच्छे रिटर्न भी मिल सके। पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी, जो आपकी इस अकांक्षा और उद्देश्य को पूरा करने में एक बेहतरीन निवेश साधन है। 5 साल वाली पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII अंक) के तहत चाहे जितनी मर्जी उतने अकाउंट खोल सकते हैं और अधिकतम निवेश की भी कोई लिमिट नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत कटौती के लिए भी पात्र है। आइए, इस स्कीम को लेकर विस्तार से जान लेते हैं।
कौन खोल सकता है एनएससी अकाउंट
भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, एक वयस्क व्यक्ति खोल सकता है। इसके अलावा, तीन वयस्क मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इतना ही नहीं नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की तरफ से अभिभावक भी पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के तहत अकाउंट खोल सकते हैं। 10 साल से ज्यादा आयु का नाबालिग भी अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है।
कितनी रकम से निवेश की हो सकती है शुरुआत
आपको जानकार यह अच्छा लगेगा कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में महज 1000 रुपये से भी निवेश की शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा, इसमें 100 के मल्टीपल में आप चाहें जितनी रकम उतना निवेश कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, इस स्कीम में जमा की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने पर जमा राशि मेच्योर (परिपक्व) हो जाती है।
निवेश की राशि पर कितना मिल रहा ब्याज
इंडिया पोस्ट एनएससी अकाउंट पर फिलहाल 7.7 प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है। आपको बता दें, क्योंकि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम भारत सरकार की सेविंग स्कीम है तो इस वजह से इसमें निवेश की गई रकम पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार सभी छोटी बचत योजनाओं पर तिमाही आधार पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है और इसमें समय-समय पर संशोधन भी करती है।
कब बंद किया जा सकता है यह अकाउंट
एक विशेष बात का ध्यान रखें कि एनएससी को 5 वर्ष से पहले बंद नहीं किया जा सकता, बशर्ते कुछ खास परिस्थिति न पैदा हो जाए। जैसे सिंगल अकाउंट की मृत्यु पर, या संयुक्त खाते में किसी या सभी खाताधारकों की मृत्यु हो जाए, राजपत्रित अधिकारी द्वारा किसी अकाउंट को गिरवी रखा गया हो या कोर्ट का कोई आदेश हो, तभी यह अकाउंट बंद हो सकता है।
इस स्थिति में अकाउंट होता है ट्रांसफर
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम के तहत खोले गए अकाउंट को सिर्फ खाताधारक की मृत्यु पर नॉमिनी/कानूनी वारिस को, खाताधारक की मृत्यु पर संयुक्त धारक(ओं) को, कोर्ट के आदेश पर या निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास खाते को गिरवी रखने पर ही अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है।
(Disclaimer: यह न्यूज सिर्फ जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।)