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पंजाब में प्लॉट की रजिस्ट्री कराने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, करोड़ों लोगों को होगा फायदा

 Edited By: Mangal Yadav
 Published : Sep 03, 2024 07:42 pm IST,  Updated : Sep 03, 2024 07:57 pm IST

सीएम ने कहा कि लोगों को बड़ी राहत देते हुए आज हम प्लॉटों के लिए एनओसी की शर्त को खत्म कर रहे हैं। पहले नेताओं के इशारे पर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

विधानसभा में सीएम भगवंत मान- India TV Hindi
विधानसभा में सीएम भगवंत मान Image Source : X@BHAGWANTMANN

चंडीगढ़: पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने PAPRA (पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट) एक्ट 2024 में संशोधन के लिए एक बिल लेकर आए, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस एक्ट का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों को हतोत्साहित करना और वैध कॉलोनियों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि जब हमने 2022 में सरकार बनाई, तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि यदि आप PAPRA के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इसे भंग करना बेहतर है। 

रजिस्ट्री के समय NOC की शर्त खत्म

विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने कहा कि आज करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री के समय NOC की शर्त खत्म कर दी गई है। साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं के खिलाफ जुर्माने और सजा को और सख्त कर दिया गया है। लोग अपनी जीवन भर की कमाई से घर बनाते हैं लेकिन कुछ लोग गरीबों की मेहनत की कमाई लूट लेते हैं जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बात मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जीवनकाल में पंजाब में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें बिजली, सरकारी सीवरेज या कोई सरकारी सुविधा न हो... साढ़े तीन करोड़ पंजाबी किसी भी सुविधा से वंचित हैं नहीं रहेगी सरकारी सुविधा। हमने 2 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि धान 1 अक्टूबर को आता है और अरतिया 20 से 25 अक्टूबर तक पैसा देती है ताकि व्यक्ति 2 तारीख से पहले पंजीकरण करा ले जिससे उसे सभी सरकारी सुविधाएं कानूनी रूप से मिल सकें। 

मंत्री ने दी ये जानकारी

PAPRA (संशोधन अधिनियम) 2024 में कहा गया है कि जिन लोगों ने 31 जुलाई से पहले अवैध कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक की संपत्ति खरीदी है और उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी या बैंक से भुगतान का सबूत है, उन्हें एनओसी से छूट दी जाएगी। जिनके पास नहीं है वो 2 नवंबर तक अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा लें। इस एक्ट से लाखों व्यक्तिगत प्लॉट धारकों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में बसने पर रोक लगाने के लिए जुर्माना राशि 2-7 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख से एक करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। सरकार अवैध कॉलोनियों में को लेकर सख्त कदम उठा रही है।

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