दिल्ली की एक अदालत ने इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक को 27 जुलाई 2026 को तलब किया है।
जस्टिस कृष्णा ने कहा कि अदालत में चलाए गए इंडिया टीवी डिबेट के फुटेज से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि रजत शर्मा ने कुछ सेकंड के लिए हस्तक्षेप किया था और रागिनी नायक के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
Aaj Ki Baat: CONGRESS' LIE NAILED- कांग्रेस के मीडिया सेल के झूठ पर Rajat Sharma का करारा जवाब
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