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यूपी में 9 साल से टीचर की नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला, जांच में हुआ खुलासा तो मचा हड़कंप

 Edited By: Amar Deep
 Published : Jan 18, 2025 10:12 am IST,  Updated : Jan 18, 2025 10:12 am IST

यूपी के बरेली जिले में एक पाकिस्तानी महिला 9 साल से टीचर की नौकरी कर रही थी। शिकायत मिलने के बाद उसके दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें उसका निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

9 साल से टीचर की नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला।- India TV Hindi
9 साल से टीचर की नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला। Image Source : INDIA TV

बरेली: जिले में एक पाकिस्तानी महिला 9 साल से टीचर के तौर पर नौकरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि यह महिला फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रही थी। गोपनीय जांच होने के बाद मामले का खुलासा हुआ कि महिला ने अपना फर्जी निवास प्रमाण पत्र रामपुर से बनवाया था। जांच हुई तो ये निवास प्रमाण पत्र फर्जी निकला। अब महिला शिक्षक पर खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर थाना फतेहगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि शुमायला खान पाकिस्तानी महिला है, जिसने रामपुर से फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराकर यहां पर नौकरी हासिल की। वह पिछले नौ सालों से नौकरी कर रही थी। फिलहाल उसे बर्खास्त कर दिया गया है। 

डीएम ने दिए जांच के आदेश

दरअसल, पूरा मामला बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी विकास खंड के माधोपुर प्राथमिक विद्यालय का है। यहां 9 साल से पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला शुमायला खान फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रही थी। महिला ने अपना फर्जी प्रमाण पत्र रामपुर से बनवाया और वो बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही थी। बताया जा रहा है कि किसी ने इस महिला की शिकायत डीएम से की थी। इसके बाद डीएम ने मामले की गोपनीय जांच करवाई। इसके बाद रामपुर के निवास प्रमाण को रामपुर सदर एसडीएम ने खारिज कर दिया। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी की तरफ से दी गई तहरीर पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तथ्यों की जांच कर रही है। वहीं अब शिक्षा विभाग महिला शिक्षक को अब तक दिए गए वेतन की वसूली करने की बात कह रहा है।

जांच में फर्जी मिला दस्तावेज

पुलिस अधिकारी मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि थाना फहतेगंज में खंड शिक्षा अधिकारी ने एक तहरीर दी है। उन्होंने अवगत कराया कि सुमायला खान मकान नम्बर 20 गजरोहि टोला रामपुर ने कूटरचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की, उनको बर्खास्त किया गया है। जांच उपरान्त तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फहतेगंज में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। (इनपुट- विकास साहनी)

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