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दरिंदगी की 7 सालों की दास्तां: बेटी को पढ़ने के लिए मालिक के पास भेजा पिता, बनी हवस की शिकार

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1 Published : May 22, 2025 10:50 am IST, Updated : May 22, 2025 10:56 am IST

नाबालिग से सालों रेप के आरोप में 80 वर्षीय चित्रकार को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला नोएडा का है।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश के नोएडा में नाबालिग से रेप के दोषी 80 वर्षीय चित्रकार को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी चित्रकार पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय, गौतमबुद्ध नगर में अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम की अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में बुधवार को आरोपी मोरिस राइडर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक साल और कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पहले 'डिजिटल रेप', फिर रेप किया 

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दो अन्य धाराओं में उस पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चित्रकार नोएडा के सेक्टर- 46 में रहता था और वर्तमान में उसकी उम्र 80 वर्ष है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में जब पहली बार पीड़िता से दुष्कर्म किया गया, तो उसकी उम्र 13 वर्ष थी। आरोप है कि चित्रकार ने पीड़िता को नोएडा में अपने घर में बंधक बनाकर रखा और वर्ष 2015 से 2022 तक पीड़िता का पहले ‘डिजिटल रेप’ (यौन अंगों से छेड़छाड़) और फिर रेप किया।

दोषी पर पीड़िता को हथियार का भय दिखाकर डराने धमकाने का भी आरोप है। उन्होंने बताया कि अदालत में पीड़ित पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। पीड़िता का बयान और फोन पर चित्रकार की अश्लील बातों की रिकॉर्डिंग सजा दिलाने में अहम साबित हुई।

पीड़िता ने 2022 में दर्ज कराई थी FIR

अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने 14 मई, 2022 को नोएडा के कोतवाली सेक्टर-39 में राइडर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि चित्रकार का शिमला में स्टूडियो था, जहां पीड़िता के पिता नौकरी करते थे। पीड़िता के पिता ने उसे पढ़ाने के लिए चित्रकार के पास नोएडा भेज दिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने डर के कारण किसी से कुछ नहीं कहा और करीब सात साल तक चित्रकार ने लड़की का यौन शोषण किया।

बड़ी बहन को बताई थी आपबीती

पीड़िता की बड़ी बहन जब अपने पति के साथ 13 मई, 2022 को उससे मिलने पहुंची तो उसने अपनी आपबीती बताई। उसके बाद बहन के साथ कोतवाली जाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी का घर छोड़कर शिमला वापस चली गई। पुलिस ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जुलाई 2022 में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। (इनपुट- भाषा)

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