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नोएडा में पुलिस ने लगाई धारा-144, जानिए किन कामों पर लगी रोक और क्या है वजह?

 Published : Apr 01, 2023 07:00 pm IST,  Updated : Apr 01, 2023 07:02 pm IST

शहर में अब बिना आदेश के 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होकर बिना पूर्व आदेश के कोई जुलूस आदि नहीं निकाल सकेंगे।

Noida Police, Uttar Pradesh- India TV Hindi
नोएडा में पुलिस ने लगाई धारा-144 Image Source : FILE

नोएडा: उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक और एनसीआर का हिस्सा गौतमबुद्ध नगर में पुलिस प्रशासन ने धारा-144 लगा दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के लिए कमिश्नरेट में धारा-144 लगाई गई है। पुलिस ने बताया कि ऐसा आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किया गया है। 

5 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठे 

आदेश के अनुसार शहर में अब बिना आदेश के 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होकर बिना पूर्व आदेश के कोई जुलूस आदि नहीं निकाल सकेंगे। इसके साथ ही 5 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठे भी नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों और उसके एक किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से शूटिंग नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर शूटिंग के लिए भी पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त से इजाजत लेनी पड़ेगी।

विवादित सथल पर नहीं कर सकेंगे पूजा और नमाज 

वहीं आदेश में कहा गया है कि इस दौरान किसी भी विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार की पूजा या नमाज नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और दीवारों आदि पर किसी भी प्रकार के धार्मिक नारे व पोस्टर नहीं लगाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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