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अश्लील वीडियो बनाना लड़कियों को पड़ गया भारी, Video वायरल होते ही पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

 Written By: Adarsh Pandey
 Published : Mar 29, 2024 08:18 am IST,  Updated : Mar 29, 2024 09:23 am IST

सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में दो लड़कियों ने अपने एक लड़के दोस्त के साथ मिलकर वीडियो बनाया। मगर वीडियो में अश्लील हरकत करने के कारण अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा पुलिस ने वायरल गर्ल्स को किया गिरफ्तार- India TV Hindi
नोएडा पुलिस ने वायरल गर्ल्स को किया गिरफ्तार Image Source : SOCIAL MEDIA

अभी पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि दो वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नजर आता है कि एक लड़का स्कूटी चला रहा है। वहीं पीछे वाली सीट पर एक लड़की खड़ी होकर उसे रंग लगा रही है। दूसरे वीडियो में नजर आता है कि वही लड़का स्कूटी चला रहा है और पीछे दो लड़कियां बैठी हैं जो अश्लीलता से एक दूसरे को रंग लगा रही हैं। एक वीडियो को लोगों ने अश्लील बताया तो वहीं दूसरे वीडियो को देखने के बाद लोगों ने इसे दूसरों के लिए खतरनाक बताया। वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब नोएडा पुलिस ने अब मामले में कार्रवाई भी की है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

स्कूटी पर अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाने और लापरवाही के साथ स्कूटी चलाने के आरोप में नोएडा पुलिस ने दो लड़कियों और उनके एक लड़के साथी को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस ने बताया कि अश्लील हरकत कर रही विनीता एवं प्रीति और लापरवाही से स्कूटी चलाने के आरोपी जमुना प्रसाद उर्फ पीयूष को वेदवन पार्क के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस के प्रवक्ता ने आगे बताया कि, 26 मार्च को वेदवन पार्क के सामने आरोपी लापरवाही से स्कूटर चला रहा था। पीछे बैठी महिला सरेआम अश्लील हरकत कर रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज किया।

यहां देखें वायरल हुए वीडियो

इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

नोएडा यातायात पुलिस ने ने सड़क सुरक्षा के नियमों को तोड़ने के लिए स्कूटी मालिक (विनीता) पर कुल 80,500 का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने सेक्टर 113 थाने में IPC की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना और मानव जीवन को खतरे में डालना), धारा 290 (सार्वजनिक रूप से उपद्रव मचाना), धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता), धारा 336 और 337 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालने या चोट पहुंचाने वाले कार्य) के तहत एक अलग प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

(इनपुट: पीटीआई)

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