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कंबोडिया नरसंहार मामले में दो नेता दोषी करार, काटेंगे उम्रकैद की सजा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 16, 2018 02:45 pm IST,  Updated : Nov 16, 2018 02:45 pm IST

कंबोडिया की एक अदालत ने दशकों पुराने नरसंहार के मामले में ख्मेर रूज शासन के दो शीर्ष नेताओं को शुक्रवार को दोषी ठहराया।

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कंबोडिया की एक अदालत ने दशकों पुराने नरसंहार के मामले में ख्मेर रूज शासन के दो शीर्ष नेताओं को शुक्रवार को दोषी ठहराया। Image Source : AP

नोम पेन्ह: कंबोडिया की एक अदालत ने दशकों पुराने नरसंहार के मामले में ख्मेर रूज शासन के दो शीर्ष नेताओं को शुक्रवार को दोषी ठहराया। जिन नेताओं के खिलाफ फैसला आया है वो रूज शासन के प्रमुख रह चुके ही सेम्फान (87) और नुओन चिआ (92) हैं। हालांकि, रूज का बर्बर शासन लगभग 40 साल पहले खत्म हो गया था। 

इस कट्टर माओवादी समूह ने 1975 से 1979 के बीच कंबोडिया का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। सेम्फान और नुओन चिआ दोनों ही इस समूह के सबसे उम्रदराज नेता हैं। इस शासनकाल के दौरान अत्यधिक काम, भुखमरी और बड़े पैमाने पर लोगों को फांसी देने के चलते करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी।

इससे पहले दोनों नेताओं को साल 2014 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। शुक्रवार को भी दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ये दोनों ही सजा साथ-साथ चलेंगी। दोनों को मानवता के खिलाफ अपराध करने का भी दोषी पाया गया है। पहली बार इस तरह का ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है, जिसमें अदालत का कहना है कि शासन ने नरसंहार को अंजाम दिया था।

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