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रूस के खिलाफ यूक्रेन मामले में जल्द फैसला सुनाएगा UN

 Written By: India TV News Desk
 Published : Apr 17, 2017 11:39 am IST,  Updated : Apr 17, 2017 12:08 pm IST

यूक्रेन के युद्ध प्रभावित पूर्वी क्षेत्र में रूस की ओर से हथियार, धन, और सैनिकों को भेजने के आरोपों पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायाधिकरण कोई फैसला सुनाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण से यूक्रेन ने अशांत पूर्वी क्षेत्र में स्थायित्व लान

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द हेग: यूक्रेन के युद्ध प्रभावित पूर्वी क्षेत्र में रूस की ओर से हथियार, धन, और सैनिकों को भेजने के आरोपों पर बुधवार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायाधिकरण कोई फैसला सुनाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण से यूक्रेन ने अशांत पूर्वी क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। साथ ही तीन वर्षो के सशस्त्र संघर्ष में 10 हजार से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं।

यूक्रेन ने द हेग स्थित इस न्यायाधिकरण से रूस के कब्जे वाले क्रीमियाई प्रायद्वीप में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ खास कर के तातार समुदाय के लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को भी रोकने के आदेश रूस को देने की भी मांग की है। इस न्यायाधिकरण की स्थापना देशों के बीच विवाद को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत निबटाने के लिए 1945 में की गई थी। 

यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जनवरी में मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि रूस आतंकवाद वित्त्तपोषण संगोष्ठी तथा नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है।  यूक्रेन ने रूस समर्थित आतंकवादियों को आर्थिक सहायता दे कर आतंकवाद प्रायोजित करने और पूर्वी यूकेरन के दोन्बास क्षेत्र में सैन्य सहायता को रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी रूस पर लगाया है।  उधर रूस ने यूक्रेन के आतंकवाद फैलाने के आरोपों का कड़ाई से खंडन किया और कहा कि आरोप तथ्यहीन और अवैध हैं साथ ही तर्क दिया कि आईसीजे का इस मामले में न्यायाधिकार नहीं है।

 

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