Wednesday, April 24, 2024
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कुलभूषण जाधव ने पाक सेनाध्यक्ष से की दया की अपील- पाकिस्तान का दावा

पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने क्षमा की अपील की है।

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: June 23, 2017 9:42 IST
kulbhushan jadhav- India TV Hindi
kulbhushan jadhav

पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि कथित जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा पाये भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने क्षमा की अपील की है। पाक सेना के मुताबिक जाधव ने ये याचिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजी है। 

इंटर-र्सिवसेस पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि जाधव ने पाकिस्तान में जासूसी, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है। ये भी दावा किया गया है कि जधव ने जान माल के नुकसान के लिए अफ़सोस ज़ाहिर किया है। आईएसपीआर ने कहा, ‘‘अपने कृत्य के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने सेना प्रमुख से अनुरोध किया है कि दया के आधार पर उनकी जिंदगी बख्श दें।’’

बयान के अनुसार भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव ने पहले सेना की उस अदालत में गुहार लगाई थी जहां क्षमा की अपील की जाती है लेकिन अदालत ने अपील ख़ारिज कर दी थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जाधव माफ़ी के लिए सेनाध्यक्ष से अपील कर सकते हैं और अपील खारिज होने पर  पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सामने गुहार लगा सकते हैं।

सेना ने एक ‘दूसरा इकबालिया वीडियो’ भी जारी किया है जिसमें कथित तौर पर जाधव को आतंकवाद और जासूसी की गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल करते देखा-सुना जा सकता है। सेना ने कहा कि उसने वीडियो जारी किया है ताकि दुनिया जान ले कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया है और क्या करता जा रहा है।

भारत ने जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा के खिलाफ आठ मई को अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। मामले में 18 मई को हुई सुनवाई में आईसीजे की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव की सजा पर रोक लगा दी। इस मामले में कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारत तथा पाकिस्तान को अपने-अपने दस्तावेज जमा करने के लिए कहा है। आईसीजे ने भारत को 13 सितंबर तक मामले के समर्थन में दस्तावेज या निवेदन पत्र देने के लिए कहा, वहीं पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक उसका प्रत्युतर जमा कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों द्वारा दस्तावेज जमा कराने के बाद आईसीजे के अध्यक्ष मामले पर फैसला करेंगे।

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