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क्या बदलेगी नवाज शरीफ की किस्मत? याचिकाओं पर सुनवाई 12 सितंबर को

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी संतानों द्वारा पनामागेट मामले में उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगी...

Reported by: Bhasha
Published : Sep 09, 2017 07:14 pm IST, Updated : Sep 09, 2017 07:14 pm IST
Nawaz Sharif- India TV Hindi
Nawaz Sharif | AP Photo

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी संतानों द्वारा पनामागेट मामले में उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली पुनरीक्षा याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगी। शरीफ (67) ने उनके और उनकी संतानों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराये जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया था।

कोर्ट की कार्य सूची के अनुसार पुनरीक्षा याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई तय की गई है। जस्टिस एजाज अफजल की अध्यक्षता वाला 3 सदस्यीय पैनल समीक्षा याचिका की सुनवाई करेगा। इसी पैनल ने शरीफ को अयोग्य ठहराया था। शरीफ,उनकी संतानों और वित्त मंत्री इशाक डार ने 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षा याचिका पर सुनवाई उन्हीं जजों का पैनल करता है जिन्होंने प्रारंभिक फैसला सुनाया था।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार न्यायाधीश पुनरीक्षा याचिकाओं की केवल तकनीकी आपत्तियों की ही पुनरीक्षा कर सकते हैं। उन्होंने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा, ‘पुनरीक्षा याचिका में उठाई गईं अधिकतर आपत्तियों को मामले की सुनवाई के दौरान खारिज किया जा चुका था और ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जो न्यायाधीशों को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर करे।’

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