Tuesday, May 07, 2024
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पाकिस्तान में अब बलात्कारियों को बनाया जाएगा नपुंसक, जानिए ईराक और इंडोनेशिया में होता है क्या हाल

बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक सख्त कानून को मंजूरी दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 25, 2020 11:10 IST
Rapist- India TV Hindi
Image Source : PTI Rapist

बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक सख्त कानून को मंजूरी दी है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने से जुड़े कानून को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कानून में यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।’ रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

जानिए भारत में क्या हैं प्रावधान 

निर्भया गैंगरेप के बाद देश भर में बलात्कारियों को फांसी की जगह उससे भी सख्त सजा देने की मांग उठी थी। इसमें उन्हें नपुंसक बनाना भी शामिल था। हालांकि सरकार और सिविल सोसायटी ने इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए इनकार कर दिया था। भारत में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए जेल और कुछ मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था है। 

अमेरिका के कुछ राज्यों में नपुंसक बनाने के प्रावधान

अमेरिका में हालांकि रेप के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा दी जाती है लेकिन  कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लोवा, लुसियाना, मोनटाना, ओरेगॉन, टैक्सास जैसे कुछ ऐसे प्रांत है जहां केमिकल और सर्जिकल तरीके से नपुंसक बनाने की भी सजा दी जाती है।

अरब देशों और उत्तर कोरिया में हैं दहलाने वाले प्रावधान 

चीन में रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। उत्तर कोरिया में बलात्कारी को सीधे सिर में कई गोलियां मारने की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से रेप के दोषियों को सजा दी जाती है। वहां अगर कोई भी शख्स बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही अपराधी को फांसी देने, सिर कलम करने का भी नियम है।

पोलेंड में जंगली सुअर से कटवाने की सजा

पोलैंड में रेप के दोषी को बेहद खतरनाक सजा दी जाती है। दोषी को जंगली सुअरों से कटवाकर मौत की सजा मिलती है। हालांकि अब वहां इसके लिए एक और कानून बनाया गया है जिसके तहत दोषी को हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया जाता है।

इराक में मारे जाते हैं पत्थर

इस्लामिक देश इराक में भी बलात्कारी को कड़ी सजा दी जाती है। वहां रेप के दोषी को पत्‍थरों से मार-मार कर उसकी हत्या की जाती है। अपराधी को तब तक पत्थर मारे जाते हैं, जब तक की वो मर ना जाए।

इंडोनेशिया में महिला के हार्मोन डाल देने की सजा

इंडोनेशिया में बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है। वहां कई बार अपराधी के प्राइवेट पार्ट को काटने की भी सजा दी जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति में महिला के हार्मोन डाल दिए जाते हैं। 

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