1. Hindi News
  2. विदेश
  3. एशिया
  4. "तारीख पर तारीख" अब भूल जाइये, यहां मिल रही "जमानत पर जमानत"; ये मामला कर देगा हैरान

"तारीख पर तारीख" अब भूल जाइये, यहां मिल रही "जमानत पर जमानत"; ये मामला कर देगा हैरान

 Edited By: Dharmendra Kumar Mishra
 Published : Jun 08, 2023 09:44 pm IST,  Updated : Jun 08, 2023 09:44 pm IST

अधिवक्ता की हत्या मामले में भी इमरान खान को जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति फारूक ने बाद में आठ मामलों में खान की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेशी के बाद पूर्व प्रधानमंत्री विभिन्न मामलों में सुनवाई के लिए फेडरल ज्यूडिशियल कॉम्प्लैक्स पहुंचे।

इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान- India TV Hindi
इमरान खान, पूर्व पीएम पाकिस्तान Image Source : FILE

तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख... की बात अब तक आप बहुत सुन चुके हैं। अब सुनिये ...जमानत पर जमानत और जमानत पर जमानत। अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को जमानत पर जमानत देती आ रही है। इससे उन्हें जेल की हवा खाने से राहत मिल रही है। पहली बार इमरान खान बीती 9 मई को भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए थे, तब से अब तक कई बार वह कोर्ट में पेश हो चुके। उन पर पाकिस्तान पुलिस और सरकार की ओर से कई तरह के जघन्यतम अपराध में मुकदमे दर्ज हैं। मगर राहत की बात है कि उन्हें 9 मई के बाद से हर मामले में जमानत मिलती आ रही है।

अब अधिवक्ता की हत्या मामले में भी इमरान खान को जमानत मिल गई है। विभिन्न मामलों में पाकिस्तान की कोर्ट ने पिछले एक माह के दौरान इमरान खान को करीब आधा दर्जन मामलों में जमानत दी है।  पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ दर्ज एक वरिष्ठ वकील की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण के साथ बृहस्पतिवार को जमानत दे दी और आठ अन्य मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। उच्चतम न्यायालय के वकील अब्दुल रज्जाक शर की हत्या के मामले में खान पर आरोप हैं।

अज्ञात हमलावरों ने की वकील की हत्या इमरान पर दर्ज हुआ मुकदमा

वकील की अज्ञात बंदूकधारियों ने छह जून को क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी जहां मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। शर के बेटे का आरोप है कि उनके पिता की हत्या इमरान खान के इशारे पर की गयी क्योंकि वकील ने बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में खान के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था। प्रारंभिक दलीलों के बाद पीठ ने दो सप्ताह के संरक्षण के साथ खान को जमानत दे दी। खान की पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर डाले गये एक वीडियो में उनकी काली एसयूवी गाड़ी को उनके निजी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में अदालत परिसर में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है।

वह तोशाखाना के तोहफों की बिक्री में कथित धोखाधड़ी के मामले में छह जून को दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत की अपनी याचिका के साथ जिला अदालत में पेश हो सकते हैं। वह धारा 144 का उल्लंघन करने और एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने से जुड़े 10 मामलों में एक आतंकवाद रोधी अदालत में भी पेश हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें

अफगानिस्तान में डिप्टी गवर्नर की मौत के शोक कार्यक्रम के दौरान हुआ भीषण बम विस्फोट, 11 लोगों के उड़ गए चीथड़े

सर्बिया में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा- "भारत है ग्लोबल साउथ की आवाज", वैश्विक मंच पर निभा रहा जिम्मेदारी

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Asia से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें विदेश