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इराक में अब 9 साल की मासूम बच्चियों की भी हो जाएगी शादी, बदल गया वहां का कानून

 Published : Jan 23, 2025 07:05 pm IST,  Updated : Jan 23, 2025 07:05 pm IST

इराक की संसद ने एक कानून पारित किया है जो 9 साल की उम्र की लड़कियों के विवाह को वैध बनाने की अनुमति देता है। इस कानून का विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों पर हमला है।

इराक में लड़कियों की शादी की उम्र में हुए बदलाव का विरोध- India TV Hindi
इराक में लड़कियों की शादी की उम्र में हुए बदलाव का विरोध Image Source : AP

Iraq Marriage Age For Girls: इराक में बाल विवाह को प्रभावी रूप से वैध कर दिया गया है। इसके तहत दशकों पुराने कानूनों में संशोधन के बाद अब 9 साल की उम्र में लड़कियां विवाह कर सकती हैं। इराक में हुए इस बदलाव के बाद इसके 'विनाशकारी प्रभावों' को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। देश में विवाह के लिए पिछली न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। 

मौलवियों को दिए गए अधिकार

इराक में नए संसोधन के बाद मौलवियों को विवाह, तलाक और बच्चों की देखभाल समेत पारिवारिक मामलों पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। कानून के सबसे प्रमुख विरोधियों से एक वकील मोहम्मद जुमा ने कहा, हम इराक में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के अंत तक पहुंच चुके हैं। इराकी पत्रकार साजा हाशिम ने कहा, यह तथ्य कि महिलाओं के भाग्य फैसला मौलवियों के हाथ है, मुझे एक महिला के रूप में अपने जीवन में आने वाली हर चीज से डर लगता है।

भयावह है कानून

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला अधिकार समूहों ने इन कानूनों के पारित होने को भयावह बताया है। इराक में शादी की उम्र में हुए बदलाव के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून को कमजोर करता है, जिसने पारिवारिक कानून को एकीकृत किया और महिलाओं के लिए सुरक्षा स्थापित की। 

'जीवन के अधिकार का उल्लंघन'

मानवाधिकार कार्यकर्ता और इराकी महिला लीग की सदस्य इंतिसार अल-मायाली ने कहा "यह बच्चों के रूप में उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है, और महिलाओं के लिए तलाक, हिरासत और विरासत के लिए सुरक्षा तंत्र को बाधित करेगा।" उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव "कम उम्र में शादी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर विनाशकारी प्रभाव डालेगा।"

महिलाओं के अधिकार छीनता है कानून

इराक में महिला स्वतंत्रता संगठन (OWFI) की अध्यक्ष यानार मोहम्मद ने कहा इस बदलाव ने "इराकी महिलाओं और नागरिक समाज को एक ऐसे कानून के साथ आतंकित किया है जो आधुनिक समय में इराकी महिलाओं को प्राप्त सभी अधिकारों को छीन लेता है।"

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