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पाकिस्तान: इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत, तोशखाना मामले में पेशी से एक दिन की मिली छूट

 Written By: Deepak Vyas @deepakvyas9826
 Published : Jul 06, 2023 06:12 pm IST,  Updated : Jul 06, 2023 06:12 pm IST

कोर्ट ने उन्हें इस मामले के लिए इमरान खान को शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया है। इमरान खान को गुरुवार को इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना था।

पाकिस्तान: इमरान खान को कोर्ट से  मिली राहत, तोशखाना मामले में पेशी से एक दिन की मिली छूट- India TV Hindi
पाकिस्तान: इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत, तोशखाना मामले में पेशी से एक दिन की मिली छूट Image Source : FILE

Pakistan News: पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें तोशखाना मामले में पेशी से एक दिन की छूट मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले  के लिए इमरान खान को शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया है। इमरान खान को गुरुवार को इस्लामाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। पाकिस्तान में तोशाखाना मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अपने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान इमरान खान पर तोशाखाना से कीमती उपहारों को कम मूल्यों में खरीदकर उसे अपने लाभ के लिए बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने खान को झूठे और गलत बयान देने के लिए आयोग्य घोषित किया था। 

क्या है तोशाखाना मामला?

तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन की प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है, जहां सरकारों, राज्यों के प्रमुखों, विदेशी नेताओं, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रह करके रखा जाता है।  

इमरान को राजकीय यात्राओं में 14 करोड़ की कीमत के 58 उपहार

इमरान खान को साल 2018 से 2022 के आधिकारिक यात्राओं के दौरान करीब 14 करोड़ रुपये के 58 उपहार मिले थे। इन महंगे उपहारों को तोशाखाना में जमा किया गया था। बाद में इमरान खान ने इन्हें तोशाखाना से सस्ते दाम पर खरीद लिया और फिर महंगे दाम पर बाजार में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया के लिए उन्होंने सरकारी कानून में बदलाव भी किए। 

इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया था आदेश

तोशाखाना मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी। कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। बता दें की इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने निचली अदालत को इमरान खान की दलील सुनने के बाद सात दिनों के भीतर तोशाखाना मामले के आधार और स्वीकार्यता पर फिर से फैसला करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले में 70 वर्षीय इमरान खान को दोषी ठहराया था।

जब इमरान ने महात्मा गांधी से की अपनी तुलना

इमरान खान हाल के समय में सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपनी तुलना महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे महापुरुषों से करते हुए का था। कि वे उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं।

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