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पाकिस्तान: कम नहीं हो रहीं इमरान खान की मुश्किलें, अदालत ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने से कर दिया इंकार

 Published : Mar 07, 2023 05:11 pm IST,  Updated : Mar 07, 2023 05:45 pm IST

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत में पेश नहीं होने के मामले में खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को चुनौती दी।

Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan- India TV Hindi
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान Image Source : FILE

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में मंगलवार को एक बार फिर इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत में पेश नहीं हुए, वहीं अदालत ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री के वकील शेर अफजाल मारवात अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि 70 वर्षीय खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वस्थ हैं और आने में अक्षम हैं। मारवात ने अदालत से मामले में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह कोई तारीख देने का अनुरोध किया और कहा कि खान एक दो दिन में ‘पॉवर ऑफ अटॉर्नी’ देंगे। 

इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत में पेश नहीं होने के मामले में खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को चुनौती दी। पूर्व प्रधानमंत्री के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के लिए अगले सप्ताह जिला अदालत में पेश होना आसान होगा। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के वकील ने अनुरोध किया था कि सुनवाई 9 मार्च तक स्थगित की जाए, जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता मोहसिन शाहनवाज रांझा ने समर्थन किया और कहा कि खान को उस तारीख को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होना होगा। 

Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan
Image Source : FILEपाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

इमरान खान नौ मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जरूर पेश होंगे - वकील 

रांझा नेकहा, ‘‘इमरान खान नौ मार्च को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जरूर पेश होंगे।’’ तब न्यायाधीश जफर इकबाल ने टिप्पणी की कि दूसरे शब्दों में कहें तो इमरान खान 9 मार्च को भी सत्र अदालत में पेश नहीं होंगे। रांझा ने अदालत से अनुरोध किया कि खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूछा कि क्या किसी आम नागरिक को अदालत में पेश होने से इस तरह की राहत दी जाती है। खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तोशाखाना से कम दाम पर खरीदने और मुनाफे के लिए बेचने के आरोप हैं। 

इस्लामाबाद सत्र अदालत के न्यायाधीश ने 28 फरवरी को खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी थी। इस्लामाबाद पुलिस का एक दल पांच मार्च को अदालत का समन लेकर लाहौर स्थित खान के आवास पहुंचा। हालांकि पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस्लामाबाद पुलिस ने अलग से एक मामले में सोमवार को, तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ अदालती आदेश को लागू करने से कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों को रोकने के लिए खान और उनकी पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। 

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