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ट्रंप प्रशासन यात्रा प्रतिबंध मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाएगा

 Written By: IANS
 Published : May 26, 2017 02:31 pm IST,  Updated : May 26, 2017 02:31 pm IST

अमेरिका के वर्जीनिया स्थित चौथी अपीलीय सर्किट अदालत ने ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर रोक संबंधी मेरीलैंड के संघीय जिला न्यायाधीश के 16 मार्च के फैसले को तीन के मुकाबले 10 मतों से बरकरार रखा।

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वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले कार्यकारी आदेश पर रोक लगाने के अपीलय अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाएगा। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "न्याय विभाग देश के लोगों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कार्यकारी आदेश का बचाव करना जारी रखेगा। इस मामले में प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा।" ये भी पढ़ें: PM मोदी ने बताया क्यों नहीं पहनते मुसलमानों की टोपी, वायरल हो रहा है वीडियो

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अमेरिका के वर्जीनिया स्थित चौथी अपीलीय सर्किट अदालत ने ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध कार्यकारी आदेश पर रोक संबंधी मेरीलैंड के संघीय जिला न्यायाधीश के 16 मार्च के फैसले को तीन के मुकाबले 10 मतों से बरकरार रखा।

चौथी सर्किट अदालत के प्रमुख न्यायाधीश रोजर एल.ग्रेगोरी ने कहा, "कांग्रेस ने शरणार्थियों के देश में प्रवेश को निषेध करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दी हैं, लेकिन यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यह शक्तियां अनियंत्रित नहीं हो सकतीं, राष्ट्रपति का यह कार्यकारी आदेश देश के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है।"

ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध वाले कार्यकारी आदेश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन जिला न्यायाधीश ने यह कहते हुए इस दूसरे कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी आतंकवादी खतरे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और यह आदेश इस रूप में पूरी तरह से असंवैधानिक है कि यह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है।

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